9 मुख्याध्यापकों को प्रिंसिपल पद पर पदोन्नति
30 दिसंबर 2025 से प्रभावी, शैक्षणिक सत्र पूर्ण होने के बाद होंगे पोस्टिंग आदेश जारी

हिमाचल प्रदेश सरकार के स्कूल शिक्षा विभाग ने विभागीय पदोन्नति समिति की सिफारिशों के आधार पर 9 मुख्याध्यापकों (स्कूल कैडर) को प्रिंसिपल (स्कूल कैडर) के पद पर पदोन्नत करने के आदेश जारी किए हैं। यह पदोन्नति 30 दिसंबर 2025 से प्रभावी मानी जाएगी।
जारी अधिसूचना के अनुसार पदोन्नत किए गए अधिकारियों में जगन सिंह (रांग, जिला चंबा), राजेंद्र कुमार (चौकी, जिला कांगड़ा), ओम प्रकाश शर्मा (कुगती, जिला चंबा), राज कुमार (शक्तिधरा, जिला चंबा), सुरेंद्र कुमार (प्रिणी, जिला कुल्लू), पदमा देवी (बिहांधर, जिला मंडी), भावना (चुवाड़ी, जिला बिलासपुर), ओम प्रकाश (टल्ला, जिला चंबा) तथा महेश कुमार (पतलौन, जिला हमीरपुर) शामिल हैं।
इन अधिकारियों को संशोधित वेतनमान के अंतर्गत प्री-रिवाइज्ड 15600-39100 + 6600 ग्रेड पे तथा एचपीसीएस संशोधित वेतन नियम 2022 के लेवल-21 में पदोन्नति प्रदान की गई है।
अधिसूचना में स्पष्ट किया गया है कि संबंधित अधिकारी वेतन निर्धारण के लिए एफआर-22 के प्रावधानों के तहत एक माह के भीतर अपना विकल्प प्रस्तुत करेंगे। साथ ही वे संबंधित उपनिदेशक (माध्यमिक शिक्षा) कार्यालय में प्रिंसिपल के रूप में ज्वाइनिंग रिपोर्ट ई-मेल अथवा व्यक्तिगत रूप से प्रस्तुत करेंगे।
हालांकि, वर्तमान शैक्षणिक सत्र की समाप्ति तक सभी अधिकारी अपने मौजूदा कार्यस्थलों पर मुख्याध्यापक के रूप में ही कार्य करते रहेंगे। प्रिंसिपल के रूप में उनकी तैनाती के अलग से आदेश सत्र पूर्ण होने के बाद जारी किए जाएंगे।
यह पदोन्नति आदेश सीडब्ल्यूपी संख्या 20669/2025 के अंतिम निर्णय तथा सतर्कता विभाग से अनापत्ति प्रमाणपत्र प्राप्त होने की शर्त के अधीन रहेगा।

