शिक्षकों के विदेशी टुअर नियमों पर हड़कंप
शिक्षकों के अंतर्राष्ट्रीय शैक्षणिक भ्रमण हेतु शिक्षा निदेशालय के आदेश हो संशोधित

हिमाचल प्रदेश उच्च शिक्षा निदेशालय एवं प्रारंभिक शिक्षा विभाग द्वारा शिक्षकों के अंतरराष्ट्रीय भ्रमण हेतु जारी किए गए विरोधाभासी निर्देश विवाद खड़ा कर रहे है। जहां उच्च शिक्षा निदेशालय द्वारा 1 अक्टूबर को जारी किए गए निर्देशों में सम्बंधित शिक्षकों का पिछले पांच वर्ष का बोर्ड परीक्षा का परीक्षा परिणाम शत प्रतिशत होने तथा नियमित सेवाकाल तीन वर्ष तथा शेष भी तीन वर्ष होने की शर्त रखी गई है वही प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय द्वारा इसी विषय पर 8 अक्टूबर को जारी निर्देशों में पांच वर्ष के बोर्ड परीक्षा परिणाम की शर्त को 65% तथा नियमित सेवाकाल तथा शेष सेवाकाल केवल तीन वर्ष होने की शर्त रखी गई है इसके अतिरिक्त जहां उच्च शिक्षा निदेशालय द्वारा पिछले वर्ष शैक्षणिक भ्रमण पर गए शिक्षकों से सम्बन्धित कोई निर्देश नहीं दिए गए हैं वहीं प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय के निर्देशों में पिछले वर्ष शैक्षणिक भ्रमण पर गए शिक्षकों को इस वर्ष पात्र नहीं माना गया है। उच्च शिक्षा निदेशालय द्वारा भ्रमण हेतु निवेदन के लिए केवल तीन दिन का समय दिया गया था जबकि प्रारंभिक निदेशालय द्वारा पांच दिन का समय दिया गया है।
इस विषय पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए हिमाचल प्रदेश विद्यालय प्रवक्ता संघ जिला सिरमौर सुरेंद्र पुंडीर ने कहा कि उच्च शिक्षा निदेशालय द्वारा शीघ्र ही संशोधित निर्देश जारी कर सभी पात्र शिक्षकों को इस भ्रमण हेतु निवेदन का पुनः अवसर देना चाहिए ताकि अधिक से अधिक पात्र शिक्षक इसका लाभ उठा सके।




