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शिमला, 17 सितंबर 2026:

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खाद्य सुरक्षा एवं विनियमन विभाग, हिमाचल प्रदेश द्वारा आज बचत भवन, उपायुक्त कार्यालय शिमला में शिमला के होटल व्यवसायियों एवं खाद्य कारोबारियों के लिए FOSTAC (Food Safety Training and Certification) प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्रशिक्षण का उद्देश्य खाद्य कारोबारियों को खाद्य सुरक्षा, स्वच्छता एवं FSSAI के निर्धारित मानकों के प्रति जागरूक करना तथा सुरक्षित खाद्य प्रथाओं को अपनाने के लिए प्रशिक्षित करना था।

प्रशिक्षण कार्यक्रम की अध्यक्षता डॉ. विजया, सहायक आयुक्त खाद्य सुरक्षा ने की। इस अवसर पर डॉ. सुनील शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी तथा श्री अनिल शर्मा, FOSTAC प्रशिक्षक उपस्थित रहे।

प्रशिक्षण के दौरान होटल व्यवसायियों को FSSAI द्वारा निर्धारित खाद्य सुरक्षा एवं स्वच्छता संबंधी दिशा-निर्देशों के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। उन्हें विशेष रूप से खाद्य प्रतिष्ठानों में स्वच्छता एवं सैनिटेशन बनाए रखने, खाद्य पदार्थों के उचित भंडारण, तापमान नियंत्रण तथा सुरक्षित खाद्य हैंडलिंग की जानकारी दी गई।

प्रशिक्षण में निम्नलिखित महत्वपूर्ण विषयों पर मार्गदर्शन प्रदान किया गया:
• खाद्य प्रतिष्ठान में व्यक्तिगत स्वच्छता एवं खाद्य हैंडलरों की साफ-सफाई।
• कच्चे एवं पके हुए खाद्य पदार्थों का उचित पृथक्करण।
• Vegetarian एवं Non-Vegetarian खाद्य पदार्थों के लिए अलग-अलग बर्तन, उपकरण एवं भंडारण की व्यवस्था।
• Cross-contamination को रोकने के उपाय।
• खाद्य पदार्थों को उचित तापमान पर पकाने, ठंडा करने एवं संग्रहित करने की सुरक्षित प्रक्रिया।
• Pest Control की प्रभावी व्यवस्था तथा कीटों की रोकथाम।
• खाद्य पदार्थों में केवल अनुमोदित एवं निर्धारित मात्रा में food colours का प्रयोग तथा गैर-खाद्य रंगों के उपयोग से बचना।
• खाद्य तेल के बार-बार उपयोग से बचना तथा RUCO (Repurpose Used Cooking Oil) के तहत प्रयुक्त खाद्य तेल के सुरक्षित निपटान एवं अधिकृत एजेंसियों को देने की प्रक्रिया।
• खाद्य तेल में Total Polar Compounds (TPC) की निगरानी।
• खाद्य पदार्थों एवं कच्चे माल की traceability तथा उचित labelling।
• खाद्य पदार्थों को ढककर रखने तथा धूल, गंदगी एवं अन्य बाहरी प्रदूषण से बचाने के उपाय।
• FIFO/FEFO प्रणाली के माध्यम से खाद्य पदार्थों के स्टॉक का उचित प्रबंधन।
• खाद्य प्रतिष्ठान में स्वच्छ पानी, साफ-सफाई वाले उपकरण एवं उचित waste disposal की व्यवस्था।
• खाद्य पदार्थों को फर्श पर रखने के बजाय उचित ऊंचाई पर सुरक्षित रूप से रखने की व्यवस्था।
• रसोई, स्टोर, refrigeration एवं अन्य खाद्य-संपर्क सतहों की नियमित सफाई एवं सैनिटाइजेशन।
• Food Safety Display Board एवं आवश्यक लाइसेंस/रजिस्ट्रेशन के उचित प्रदर्शन के संबंध में जानकारी।
• खाद्य सुरक्षा से संबंधित अभिलेखों एवं आवश्यक निगरानी रिकॉर्ड को उचित रूप से बनाए रखना।

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डॉ. विजया, सहायक आयुक्त खाद्य सुरक्षा ने होटल व्यवसायियों से अपील की कि वे खाद्य सुरक्षा को केवल कानूनी आवश्यकता न मानकर उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के प्रति अपनी जिम्मेदारी के रूप में अपनाएं। उन्होंने कहा कि शिमला एक प्रमुख पर्यटन गंतव्य है और यहां आने वाले पर्यटकों एवं स्थानीय लोगों को सुरक्षित, स्वच्छ एवं गुणवत्तापूर्ण भोजन उपलब्ध करवाना सभी खाद्य कारोबारियों की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है।

उन्होंने होटल व्यवसायियों को निर्देशित किया कि खाद्य सुरक्षा एवं स्वच्छता से संबंधित सभी प्रावधानों का नियमित रूप से पालन करें तथा रसोई और खाद्य भंडारण क्षेत्रों में स्वच्छता बनाए रखें। विभाग द्वारा समय-समय पर खाद्य प्रतिष्ठानों का निरीक्षण एवं खाद्य पदार्थों की जांच भी की जाएगी।

खाद्य सुरक्षा से संबंधित किसी भी शिकायत या जानकारी के लिए विभाग की हेल्पलाइन नंबर: 7649900015 पर संपर्क किया जा सकता है।

खाद्य सुरक्षा एवं विनियमन विभाग ने सभी होटल व्यवसायियों एवं खाद्य कारोबारियों से “सुरक्षित भोजन, स्वस्थ जीवन” के उद्देश्य को साकार करने के लिए FSSAI के खाद्य सुरक्षा एवं स्वच्छता मानकों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करने का आह्वान किया।

Deepika Sharma

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