ब्रेकिंग न्यूज़: हिमाचल में सरकारी कर्मचारियों पर सख्ती, ड्रेस कोड और सोशल मीडिया नियम लागू
शिमला, 18 मार्च 2026:
हिमाचल प्रदेश सरकार के कार्मिक विभाग (Appointment-II) ने राज्य के सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए ड्रेस कोड और सोशल मीडिया आचरण को लेकर सख्त दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इस संबंध में मुख्य सचिव की ओर से सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों और अन्य अधिकारियों को पत्र भेजा गया है।
ड्रेस कोड अनिवार्य
सरकार ने स्पष्ट किया है कि सभी कर्मचारियों को औपचारिक, साफ-सुथरे और सादे कपड़े पहनने होंगे। कार्यालय और न्यायालय में कैजुअल या पार्टी वियर पहनने पर रोक लगाई गई है। पुरुष कर्मचारियों के लिए शर्ट-पैंट या कॉलर वाली शर्ट के साथ जूते/सैंडल अनिवार्य किए गए हैं, जबकि महिला कर्मचारियों को साड़ी, सलवार-कमीज या अन्य औपचारिक परिधान पहनने के निर्देश दिए गए हैं। इसका उद्देश्य कार्यस्थल पर गरिमा और पेशेवर माहौल बनाए रखना है।
सोशल मीडिया पर सख्ती
जारी निर्देशों के अनुसार, सरकारी कर्मचारी निजी सोशल मीडिया अकाउंट पर सरकारी नीतियों या मुद्दों पर टिप्पणी नहीं कर सकेंगे। किसी भी सार्वजनिक मंच पर राजनीतिक या धार्मिक बयान देने से भी बचना होगा। बिना अनुमति किसी भी प्रकार की सरकारी जानकारी साझा करना पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। यदि कर्मचारी किसी मंच पर विचार रखते हैं, तो उन्हें यह स्पष्ट करना होगा कि यह उनका व्यक्तिगत मत है, न कि सरकार का।
उल्लंघन पर कार्रवाई
सरकार ने चेतावनी दी है कि इन निर्देशों का उल्लंघन करने पर संबंधित कर्मचारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। कर्मचारियों को सेवा आचरण नियमों के तहत मर्यादित और जिम्मेदार व्यवहार बनाए रखने को कहा गया है।
सरकार का उद्देश्य
सरकार का कहना है कि ये निर्देश सेवा की निष्पक्षता, गरिमा और विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए जरूरी हैं। साथ ही सोशल मीडिया के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए कर्मचारियों के व्यवहार को नियंत्रित करना भी आवश्यक है।



