Election Alert: हिमाचल में पंचायत व नगर निकायों की सीमाएं सील — आयोग का सख्त आदेश

हिमाचल प्रदेश में पंचायत राज संस्थाओं और शहरी निकायों के चुनाव की तैयारियां तेज हो गई हैं। राज्य निर्वाचन आयोग ने सोमवार को एक अहम अधिसूचना जारी करते हुए पंचायतों और नगर निकायों की सीमाओं को तत्काल प्रभाव से “फ्रीज़” करने का आदेश दिया है। इसके साथ ही मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की महत्वपूर्ण धारा 12.1 को पूरे प्रदेश में लागू कर दिया गया है।
क्या कहा आयोग ने?
अधिसूचना के अनुसार—
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पंचायत राज संस्थाओं का कार्यकाल 31 जनवरी 2026 को समाप्त हो रहा है।
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50 शहरी स्थानीय निकायों का कार्यकाल 18 जनवरी 2026 को पूरा होगा।
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4 नगर निगम (धर्मशाला, पालमपुर, मंडी, सोलन) का कार्यकाल 13 अप्रैल 2026।
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5 नगर पंचायतों का कार्यकाल 16 अप्रैल 2026।
आयोग ने बताया कि 3577 ग्राम पंचायतों, 90 पंचायत समितियों, 11 जिला परिषदों और 71 शहरी निकायों की नई परिसीमन प्रक्रिया पूरी होकर अंतिम रूप से अधिसूचित हो चुकी है।
चुनाव प्रक्रिया समय पर शुरू होगी
सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का हवाला देते हुए आयोग ने कहा कि संवैधानिक प्रावधानों के तहत चुनाव प्रक्रिया को वर्तमान कार्यकाल समाप्त होने से छह महीने पहले शुरू करना अनिवार्य है। इसी कारण पंचायतों और नगर निकायों की सीमाओं में अब कोई बदलाव नहीं किया जाएगा।
क्या लागू हुआ?
धारा 12.1 लागू
अब प्रदेश में पंचायतों और नगर निकायों की
➡️ सीमा
➡️ वर्गीकरण
➡️ क्षेत्र
में किसी तरह का परिवर्तन चुनाव प्रक्रिया पूरी होने तक प्रतिबंधित रहेगा।
आयोग का निर्देश
राज्य निर्वाचन आयुक्त अनिल कुमार खाची ने सभी विभागों को इस आदेश का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने को कहा है।




