नियमित प्रधानाचार्यों को पूर्व तिथि से मिले पदोन्नति लाभ: सुरेंद्र पुंडीर

हिमाचल प्रदेश विद्यालय प्रवक्ता संघ जिला सिरमौर ने शिक्षा विभाग द्वारा आठ मई 2025 को नियमित किए गए 1891 प्रधानाचार्यों को पूर्व तिथि अर्थात पदोन्नति की नियत तिथि से नियमितीकरण के सभी लाभ दिए जाने की वकालत की हैं । जिला अध्यक्ष सुरेंद्र पुंडीर ने कहा कि तुरंत प्रभाव से नियमित किए जाने वाले आदेश पूर्व के आदेशों के विपरीत है तथा प्रधानाचार्य के पद पर पदोन्नत प्रधानाचार्यों के साथ अन्याय हैं । पुंडीर ने कहा कि नियमित किए गए अधिकतर प्रधानाचार्य सेवानिवृत हो गए हैं तथा कुछ प्रधानाचार्यों का देहांत भी हो चुका हैं अतः तुरंत प्रभाव से प्रधानाचार्यों को नियमित करना कोई महत्व नहीं रखता क्योंकि सेवानिवृत तथा दुर्भाग्य से जीवन त्याग चुके प्रधानाचार्यों अथवा उनके परिवारों को इसका कोई विशेष लाभ नहीं मिल पाएगा । साथ ही 2018 से 2022 तक के प्लेसमेंट पर पदोन्नत किए गए सभी प्रधानाचार्यों को एक साथ ही नियमित किया गया हैं अतः इन आदेशों से जहां कुछ प्रधानाचार्यों को पांच से छः वर्ष तक की सेवा का कोई लाभ नहीं मिलेगा वहीं कुछ प्रधानाचार्यों को केवल एक अथवा दो वर्ष का ही नुकसान होगा जो न्यायसंगत नहीं हैं। अध्यक्ष ने कहा कि इसे से पूर्व 2008 से 2016 तक के प्रधानाचार्यों को भी उनकी नीयत तिथि से ही सभी वित्तीय लाभ दिए गए थे अतः प्रवक्ता संघ निवेदन करता हैं कि नियमितीकरण के सम्बन्ध में सरकार को एक स्पष्ट नीति बनानी चाहिए क्योंकि पूर्व में अनुबंध सेवाओं को नियमित करते समय भी दोहरी नीति अपनाई गई जिसमें कुछ कर्मचारियों को मात्र दो वर्ष में नियमित किया गया जबकि कुछ कर्मचारी पांच वर्ष के बाद, कुछ छः वर्ष में, तथा कुछ सात अथवा आठ वर्ष के अनुबंध सेवाकाल के बाद नियमित हुए परिणामस्वरूप अकेले शिक्षा विभाग के हजारों मुकदमें माननीय उच्च न्यायालय के विचाराधीन हैं जिससे जहां एक ओर माननीय उच्च न्यायालय का बहुकीमती समय जाया हो रहा हैं वहीं कर्मचारियों को भी भारी आर्थिक नुकसान हो रहा हैं। अतः हिमाचल प्रदेश विद्यालय प्रवक्ता संघ ने माननीय शिक्षा मंत्री तथा माननीय मुख्यमंत्री महोदय से सभी प्रधानाचार्यों को पूर्व तिथि अर्थात पदोन्नत होने वाली तिथि से ही नियमित करने का निवेदन किया हैं।


