बड़ी ख़बर: हिमाचल पंचायत चुनाव पर सुप्रीम मुहर

हिमाचल प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर चली कानूनी जंग पर अब देश की सबसे बड़ी अदालत की मुहर लग गई है। Supreme Court of India ने साफ आदेश दिया है कि प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं और शहरी निकायों के चुनाव 31 मई से पहले हर हाल में करवाए जाएं।
दरअसल, इस मामले में Himachal Pradesh High Court के फैसले को राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। सरकार की दलीलों पर सुनवाई के बाद शीर्ष अदालत ने हाईकोर्ट के आदेश को बरकरार रखा, हालांकि प्रक्रिया से जुड़ी कुछ सीमित राहत सरकार को दी गई है।
मुख्य न्यायाधीश Surya Kant और न्यायमूर्ति Ujjal Bhuyan की खंडपीठ ने स्पष्ट किया कि लोकतांत्रिक संस्थाओं के चुनाव तय समय पर होना जरूरी है और इसमें अनावश्यक देरी स्वीकार नहीं की जा सकती।
अब नजर राज्य चुनाव आयोग पर है, जिसे निर्धारित समय सीमा के भीतर चुनावी प्रक्रिया पूरी करनी होगी। अदालत के इस फैसले से प्रदेश की राजनीति में हलचल तेज हो गई है और पंचायत स्तर पर सियासी सरगर्मियां बढ़ना तय माना जा रहा है।



