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ख़ास ख़बर: शराब पीकर गाड़ी चलाना पड़ा महँगा, 290 गिरफ़्तार

*हिमाचल प्रदेश पुलिस ने शराब पीकर वाहन चलाने वालों पर सख्ती की: चल रहे अभियान में पूरे राज्य में कड़ी कार्रवाई**

 

हिमाचल प्रदेश पुलिस ने शराब पीकर वाहन चलाने वालों के खिलाफ राज्यभर में एक व्यापक अभियान शुरू किया है। यह अभियान 24 सितंबर 2024 से शुरू हुआ है और 8 अक्टूबर 2024 तक जारी रहेगा।

इस पहल का उद्देश्य, पुलिस महानिदेशक डॉ. अतुल वर्मा, आईपीएस के निर्देशानुसार, शराब पीकर वाहन चलाने की समस्या को सख्ती से नियंत्रित करना, सड़क दुर्घटनाओं को कम करना, और सुरक्षित व जिम्मेदार ड्राइविंग की संस्कृति को बढ़ावा देना है।

अभियान के पहले चरण में, 24 सितंबर 2024 से 1 अक्टूबर 2024 तक, राज्यभर में कुल 46,901 वाहनों की जाँच की गई। इस दौरान, शराब पीकर वाहन चलाने के लिए 1,246 चालान जारी किए गए, जो कि औसत रूप से प्रति सप्ताह 195 चालान की तुलना में कई गुना अधिक है। पुलिस ने सख्त प्रवर्तन उपाय अपनाते हुए, एमवी अधिनियम की धारा 202 के तहत 290 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया, जबकि इस वर्ष 24 सितंबर से पहले तक कुल 51 गिरफ्तारियां हुई थीं।

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इसके साथ ही, इस अभियान के तहत 483 ड्राइविंग लाइसेंसों को निलंबित करने की सिफारिश की गई है, जबकि इस साल पहले प्रति सप्ताह औसतन 53 ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित किए गए थे। यह कठोर कदम यह सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है कि उल्लंघनकर्ताओं को गंभीर परिणाम भुगतने पड़ें, जिससे भविष्य में शराब पीकर वाहन चलाने पर रोकथाम हो सके।

शराब पीकर वाहन चलाना सड़क दुर्घटनाओं के प्रमुख कारणों में से एक है, और यह अभियान सड़क सुरक्षा को बेहतर बनाने की हमारी प्राथमिकता और प्रतिबद्धता का हिस्सा है। हम जनता से आग्रह करते हैं कि वे शराब पीकर वाहन न चलाएँ और हिमाचल प्रदेश को एक सुरक्षित स्थान बनाने में हमारा सहयोग करें।

हिमाचल प्रदेश पुलिस आने वाले दिनों में भी सड़क सुरक्षा उल्लंघनों पर नजर रखेगी और सख्त कार्रवाई जारी रखेगी। जनता से अनुरोध है कि यातायात नियमों का पालन करें और यदि किसी भी प्रकार का यातायात उल्लंघन देखें, तो निकटतम पुलिस स्टेशन या 112 पर कॉल कर इसकी सूचना दें।

हम सड़क सुरक्षा बनाए रखने के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं और यातायात उल्लंघनों के खिलाफ सख्त कदम उठाते रहेंगे।
पुलिस उप महानिरीक्षक,
यातायात, पर्यटक एवं रेलवे, हिमाचल प्रदेश
शिमला-2

Deepika Sharma

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