EXCLUSIVE: बिना ड्रग लाइसेंस चला रहा था दवा दुकान
अब बड़ी कर्रवाही, तीन साल की जेल भी हुई

बिन ड्रग लाइसेंस के दवा दुकान चलाने का चौंकाने वाला मामला सामने आया है। जिस पर अब बड़ी कार्रवाई अमल में लाई गई है। एडिशनल सेशन कोर्ट के माध्यम से संबंधित व्यक्ति को दो अन्य सजा के माध्यम से ये कर्रवाही अमल में लाई गई है। जिसमें पहली सजा के मुताबिक व्यक्ति को 3 साल की कैद हुई है ,वहीं एक लाख का जुर्माना किया गया है। वही संबंधित दोषी पर कार्रवाई करते हुए कोर्ट ने दूूसरी सजा में छह माह की कैद और 1000 का जुर्माना किया है। ये मामला नेरवा का है। जिसमें संबंधित व्यक्ति पर बिन ड्रग लाइसेंस से दवा दुकान चलाने का आरोप था। वर्ष 2015
में जिला शिमला के पूर्व ड्रग इंस्पेक्टर लवलीन ठाकुर की ओर से ये केस पकड़ कर फाइल किया गया था। जिसके बाद कोर्ट में मामला चल रहा था। अब कोर्ट कारवाही में संबंधित व्यक्ति को सजा के साथ आगामी आदेश जारी कर दिए गए हैं।
गौर हो की इन आदेशों की कॉपी अब जिला शिमला में कार्यरत जिला दवा निरीक्षक
सोनम जेंगमों को भी सौंपे गए है। एडिशनल सेशन कोर्ट के तहत ये करवाही हुई है। जिला ड्रग इंस्पेक्टर सोनम ने कॉपी पहुंचने की पुष्टि की है। उन्होंने कहा कि नियम के तहत समय दर समय दवा दुकानों का निरीक्षण किया जा रहा है और नियम के तहत ही आगामी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। जिला दवा प्रशासन इसे लेकर पूरी तरह सजग है।




