ब्रेकिंग-न्यूज़

शिमला में निजी वाहन मालिकों को पास शुल्क में भारी कटौती

शिमला रोड यूजर्स एंड पेडेस्ट्रियन्स (पब्लिक सेफ्टी एंड कन्वीनियंस) संशोधन अध्यादेश अधिसूचित

WhatsApp Image 2026-09-18 at 12.00.19 PM

प्रदेश सरकार ने शिमला रोड यूजर्स एंड पेडेस्ट्रियन्स (पब्लिक सेफ्टी एंड कन्वीनियंस) संशोधन अध्यादेश, 2026 अधिसूचित किया है।
अध्यादेश के अनुसार, शिमला शहर में निजी वाहन मालिकों के लिए सीलबंद एवं प्रतिबंधित सड़कों के लिए पास शुल्क में उल्लेखनीय कमी की गई है। वर्तमान में सीलबंद सड़क के लिए प्रति निजी वाहन प्रति सड़क वार्षिक शुल्क 15,000 रुपये लिया जाता था, जिसे घटाकर 8,000 रुपये प्रति सड़क प्रति वाहन कर दिया गया है। इसी प्रकार, प्रतिबंधित सड़क के लिए प्रति निजी वाहन प्रति सड़क वार्षिक शुल्क 5,000 रुपये को घटाकर 3,000 रुपये प्रति सड़क प्रति वाहन कर दिया गया है।
अध्यादेश में यह भी प्रावधान किया गया है कि वाहन मालिक अब सीलबंद एवं प्रतिबंधित सड़कों के लिए छह माह की अवधि का पास भी प्राप्त कर सकेंगे। सीलबंद सड़क पर निजी वाहन के लिए प्रति सड़क छह माह के पास का शुल्क 4,500 रुपये तथा प्रतिबंधित सड़क पर 2,000 रुपये का शुल्क निर्धारित किया गया है।
पूर्व में छह माह अथवा उससे कम अवधि के लिए पास की कोई व्यवस्था नहीं थी। ऐसे में यदि किसी वाहन मालिक को केवल पांच-छह माह के लिए पास की आवश्यकता होती थी, तो उसे पूरे वर्ष का पास बनवाकर पूर्ण शुल्क का भुगतान करना पड़ता था। नए प्रावधान से ऐसे वाहन मालिकों को विशेष सुविधा मिलेगी, जिन्हें केवल छह माह या उससे कम अवधि के लिए पास की आवश्यकता होती है।

ashb advt_page-0001
Deepika Sharma

Related Articles

Back to top button
Close