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17 स्थानों पर खोली जानी है उचित मूल्य की दुकान, 03 मई तक करें ऑनलाइन आवेदन

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जिला नियंत्रक, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग शिमला नरेन्द कुमार धीमान ने बताया कि जिला के विभिन्न 17 स्थानों में नई उचित मूल्य की दुकानें खोलने का निर्णय लिया गया है, जिनमें निम्नलिखित स्थान शामिल हैं –
1. विकास खण्ड छौहारा के ग्राम पंचायत सारीबासा के स्थान देवीधार वार्ड न0 2 में।
2. विकास खण्ड नारकण्डा के ग्राम पंचायत खनेटी के ग्राम खनेटी वार्ड न0 5 में।
3. विकास खण्ड जुब्बल के ग्राम पंचायत नन्दपूर के स्थान नन्दपूर में।
4. विकास खण्ड नारकण्डा के ग्राम पंचायत बड़ागांव के ग्राम सराहन मे।
5. विकास खण्ड नारकण्डा के ग्राम पंचायत बड़ागांव के ग्राम सराहन में।
6. विकास खण्ड ननखड़ी के ग्राम पंचायत थाना ननखड़ी के स्थान खलटुधार में।
7. विकास खण्ड रामपुर के ग्राम पंचायत सनारसा के ग्राम शाह वार्ड न0 4 में।
8. विकास खण्ड टुटू ;हीरानगरद्ध के ग्राम पंचायत गिरब खुर्द के ग्राम ढैण्डा मे।
9. विकास खण्ड बसंतपुर के तहसील सुन्नी के नगर पंचायत सुन्नी वार्ड न0 3 में।
10. विकास खण्ड रामपुर के ग्राम पंचायत कलेडा मझेवटी के ग्राम व्युन्थल में।
11. शिमला शहर के वार्ड न0 2 के स्थान कुफटाधार में।
12. विकास खण्ड जुब्बल के ग्राम पंचायत भोलाड़ के स्थान भोलाड़ में।
13. विकास खण्ड कोटखाई के ग्राम पंचायत गरावग़ के स्थान गरावग में।
14. विकास खण्ड कोटखाई के ग्राम पंचायत गुम्मा़ के स्थान गुम्मा में।
15. विकास खण्ड जुब्बल के ग्राम पंचायत झड़ग के स्थान झड़ग में।
16. विकास खण्ड जुब्बल के ग्राम पंचायत कुडडू के स्थान कुडडू में।
17. विकास खण्ड कुपवी के ग्राम पंचायत चडोली के स्थान बाधी वार्ड न0 5 में।

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नरेन्द कुमार धीमान ने बताया कि इच्छुक व्यक्ति/सस्ंथाऐं उपरोक्त स्थान पर नई उचित मूल्य की दुकान खोलने हेतु online माध्यम से वांछित सूचना व अन्य दस्तावेज़ emerginghimachal.hp.gov.in वेबसाईट पर अपलोड कर आवेदन कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त अन्य किसी भी माध्यम से आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे तथा उपरोक्त वैबसाईट में दिनांक 03 मई 2026 तक आवेदन अपलोड किए जा सकते हैं। आवेदन करने के लिए न्यून्तम योग्यता मैट्रिक है व व्यक्तिगत आवेदनकर्ता की आयु 18 वर्ष से 45 वर्ष के मध्य होनी चाहिए। आवेदन प्रपत्र के साथ मैट्रिक प्रमाण पत्र तथा अन्य उच्च शिक्षा प्रमाण पत्र-यदि हो, वित्तीय स्थिति, भूतपूर्व सैनिक, अपंगता, शिक्षित बेरोजगार होने की स्थिति में स्वयं या परिवार के किसी भी सदस्य के नियमित रोजगार में न होने सम्बन्धी प्रमाण पत्र, दुकान की उपलब्धता एवं भण्डारण क्षमता, विधवा एकल नारी, यदि आवेदक बी0पी0एल0/एस0सी0/ओ0बी0सी0/एस0टी0 परिवार से सम्बन्धित प्रमाण पत्र व यदि आवेदक उसी स्थान का है, जिसमें उचित मूल्य की दुकान खोली जानी प्रस्तावित है, तो इस सम्बन्ध में पंचायत द्वारा जारी प्रमाण पत्र की प्राधिकृत अधिकारी से सत्यापित प्रतियां, स्वयं या परिवार के किसी भी सदस्य के  MLA, MP व स्थानीय निकायों में किसी भी पद पर चुने हुए ना होने सम्बन्धी शपथ पत्र अपलोड करना भी अनिवार्य है, ताकि उस आधार पर उचित मूल्य की दुकान आबंटन हेतु मेरिट तैयार की जा सके। वांछित दस्तावेजों के बिना आवेदन अस्वीकृत/रद्द कर दिया जाएगा।
उपरोक्त स्थानों/ग्राम पंचायतों पर उचित मूल्य की दुकान खोलने हेतु अधिक जानकारी व वांछित औपचारिकताओं के सम्बन्ध में इच्छुक व्यक्ति/संस्था किसी भी कार्यालय दिवस में कार्यालय आकर या कार्यालय दूरभाष न0 0177-2657022 पर सम्पर्क कर प्राप्त कर सकते हैं।

Deepika Sharma

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