उपभोक्ता गैस एजेंसियों से ओवर-द-काउंटर सिलेंडर प्राप्त करने से परहेज करें

उपभोक्ता गैस एजेंसियों से ओवर-द-काउंटर सिलेंडर प्राप्त करने से परहेज करें
जिला नियंत्रक खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले शिमला नरेंद्र धीमान ने बताया कि जिला प्रशासन द्वारा एलपीजी सिलेंडरों की समयबद्ध एवं समान आपूर्ति सुनिश्चित करने के उद्देश्य से विशेषकर ग्रामीण एवं दुर्गम क्षेत्रों में पूर्व में रूट चार्ट अधिसूचित किया गया है। इसके साथ ही एलपीजी (आपूर्ति एवं वितरण का विनियमन) आदेश, 2000 के अंतर्गत अतिरिक्त कुलियेज़ शुल्क को भी अधिसूचित किया गया है।
उन्होंने बताया कि वर्तमान में मध्य-पूर्व क्षेत्र में उत्पन्न परिस्थितियों के कारण वाणिज्यिक एलपीजी की आपूर्ति प्रभावित हुई है, जबकि घरेलू एलपीजी की आपूर्ति सामान्य बनी हुई है। यह भी देखा गया है कि बड़ी संख्या में उपभोक्ता गैस एजेंसियों पर जाकर सीधे सिलेंडर प्राप्त कर रहे हैं, जिससे एजेंसियों पर अनावश्यक भीड़ बढ़ रही है और निर्धारित आपूर्ति व्यवस्था बाधित हो रही है। इसका प्रभाव ग्रामीण एवं दूरदराज क्षेत्रों में आपूर्ति पर भी पड़ रहा है।
नरेंद्र धीमान ने कहा कि गैस का सुगम एवं समान वितरण सुनिश्चित करने के लिए जिला प्रशासन द्वारा निर्देश जारी किए गए हैं कि उपभोक्ता गैस एजेंसियों से ओवर-द-काउंटर सिलेंडर प्राप्त करने से परहेज करें। ग्रामीण एवं दूरस्थ क्षेत्रों को प्राथमिकता देते हुए एलपीजी सिलेंडरों की आपूर्ति अधिसूचित रूट चार्ट एवं डिलीवरी प्रणाली के अनुसार ही की जाएगी।
इसके अतिरिक्त गैस एजेंसियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे अधिसूचित वितरण प्रणाली का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करें और साथ ही, आम जनता से भी अनुरोध है कि वे प्रशासन का सहयोग करें तथा गैस एजेंसियों पर अनावश्यक भीड़ लगाने से बचें। किसी भी असुविधा की स्थिति में उपभोक्ता संबंधित गैस एजेंसी अथवा खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के अधिकारियों से संपर्क कर सकते हैं।



