28 प्रवक्ताओं को प्रधानाचार्य पद पर पदोन्नति
30 दिसंबर 2025 से प्रभावी, तैनाती आदेश शैक्षणिक सत्र पूर्ण होने के बाद होंगे जारी

हिमाचल प्रदेश सरकार के शिक्षा विभाग ने विभागीय पदोन्नति समिति की सिफारिशों पर 28 प्रवक्ताओं (स्कूल संवर्ग) को प्रधानाचार्य (स्कूल संवर्ग) के पद पर पदोन्नत करने के आदेश जारी किए हैं। यह पदोन्नति 30 दिसंबर 2025 से प्रभावी मानी जाएगी।
जारी अधिसूचना के अनुसार, पदोन्नत अधिकारियों को 15,600-39,100 + 6,600 ग्रेड पे (प्री-रिवाइज्ड) तथा एचपीसीएस संशोधित वेतन नियम 2022 के लेवल-21 के तहत वेतनमान मिलेगा। संबंधित अधिकारी अपने वर्तमान तैनाती स्थल पर ही प्रधानाचार्य के रूप में कार्यभार संभालेंगे।
शिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि प्रधानाचार्य के रूप में नियमित तैनाती आदेश वर्तमान शैक्षणिक सत्र की समाप्ति के बाद अलग से जारी किए जाएंगे। साथ ही, वेतन का आहरण निदेशक, स्कूल शिक्षा द्वारा उपलब्ध रिक्त प्रधानाचार्य पदों से किया जाएगा।
अधिसूचना के अनुसार यह पदोन्नति सीडब्ल्यूपी संख्या 20669/2025 के अंतिम निर्णय के अधीन रहेगी। पदोन्नत अधिकारियों को एफआर-22 के प्रावधानों के तहत वेतन निर्धारण के विकल्प एक माह के भीतर प्रस्तुत करने होंगे।
यह आदेश सचिव (शिक्षा) राकेश कंवर, आईएएस द्वारा जारी किया गया है, जबकि प्रति सूचना आवश्यक कार्रवाई हेतु निदेशक स्कूल शिक्षा, समस्त उपनिदेशक (माध्यमिक शिक्षा) तथा संबंधित अधिकारियों को प्रेषित की गई है।


