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अवैध आय से अर्जित संपत्तियों की पहचान कर विधि अनुसार जब्ती और कुर्की की कार्रवाई की जाएगी

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नशा तस्करी के विरुद्ध हिमाचल पुलिस का व्यापक अभियान

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हिमाचल प्रदेश पुलिस विभाग के एक प्रवक्ता ने आज यहां बताया कि मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू द्वारा शुरू किए गए प्रदेशव्यापी एंटी-चिट्टा अभियान के अंतर्गत संगठित नशा तस्करी के विरुद्ध व्यापक और समन्वित कार्रवाई करते हुए पुलिस द्वारा पीआईटी एंड एनडीपीएस एक्ट के प्रावधानों का प्रभावी रूप से क्रियान्वयन किया जा रहा है।
उन्होंने बताया कि 19 फरवरी को आठ कुख्यात नशा तस्करों के विरुद्ध प्रतिबंधात्मक (इन्हीबिटरी) आदेश जारी किए गए थे, जिनका आज सफल क्रियान्वयन किया गया। इस कार्रवाई के दौरान जिला शिमला से पांच, देहरा से एक, नूरपुर से एक तथा ऊना से एक तस्कर को निरुद्ध (डिटेन) किया गया। उन्होंने बताया कि यह अभियान बहु-जिला समन्वय, सटीक खुफिया सूचना और विधिक रणनीति के आधार पर संचालित किया गया, जिससे संगठित नशा आपूर्ति नेटवर्क को प्रभावी रूप से बाधित किया गया।
प्रवक्ता ने बताया कि वर्ष 2025 के अंत तक पीआईटी एंड एनडीपीएस एक्ट के तहत 65 नशा तस्करों को निरुद्ध किया गया था, जबकि वर्ष 2026 में अब तक 31 तस्करों के विरुद्ध कार्रवाई की जा चुकी है। उन्होंने बताया कि अब तक कुल 96 आदतन और संगठित तस्करों को इस कानून के अंतर्गत निरुद्ध किया जा चुका है। इन तस्करों की चल-अचल संपत्तियों की विस्तृत वित्तीय जांच जारी है। अवैध आय से अर्जित संपत्तियों की पहचान कर विधि अनुसार जब्ती और कुर्की की कार्रवाई की जाएगी, ताकि उनके आर्थिक नेटवर्क को भी समाप्त किया जा सके।
प्रवक्ता ने बताया कि प्रदेश में नशा तस्करी के विरुद्ध ‘जीरो टॉलरेंस’ नीति के तहत आगे भी ऐसे लक्षित और समन्वित अभियान जारी रहेंगे। उन्होंने प्रदेशवासियों, विशेषकर युवाओं से नशे से संबंधित किसी भी सूचना को तुरंत 112 या नजदीकी पुलिस थाना में साझा करने की अपील की है। सूचना देने वाले की पहचान पूर्णतः गोपनीय रखी जाएगी।

Deepika Sharma

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