बवाल: गैर-शिक्षक कर्मचारियों के तबादलों पर बवाल
उच्च शिक्षा निदेशालय ने स्कूल शिक्षा के आदेशों पर लगाई रोक

हिमाचल प्रदेश के शिक्षा विभाग में गैर-शिक्षक कर्मचारियों के स्थानांतरण को लेकर नया विवाद सामने आया है। उच्च शिक्षा निदेशालय द्वारा जारी एक पत्र में सभी जिला उपनिदेशकों (उच्च शिक्षा) को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि स्कूल शिक्षा निदेशालय द्वारा जारी किए गए गैर-शिक्षक कर्मचारियों—जैसे चपरासी और लैब अटेंडेंट—के तबादला आदेशों को लागू न किया जाए।
जारी पत्र में उल्लेख किया गया है कि गैर-शिक्षक कर्मचारियों का कैडर नियंत्रण उच्च शिक्षा निदेशालय के अधीन है, जबकि जानकारी में आया है कि स्कूल शिक्षा निदेशालय इन कर्मचारियों के तबादले कर रहा है। इसी के मद्देनजर उपनिदेशकों को निर्देशित किया गया है कि वे स्कूल शिक्षा निदेशक द्वारा जारी किसी भी तबादला आदेश को अमल में न लाएं।
इस आदेश के बाद शिक्षा विभाग में अधिकार क्षेत्र को लेकर असमंजस की स्थिति बन गई है। पहले वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों के संचालन और स्टाफ के तबादलों की जिम्मेदारी उच्च शिक्षा निदेशालय के पास थी, लेकिन विद्यालय शिक्षा निदेशालय के अलग गठन के बाद कार्यों का बंटवारा स्पष्ट रूप से तय नहीं हो पाया है।
शिक्षा विभाग के जानकारों का कहना है कि यदि कैडर नियंत्रण को लेकर स्पष्ट अधिसूचना जारी नहीं की गई, तो इसका असर जिला स्तर पर प्रशासनिक कार्यों और विद्यालयों की व्यवस्था पर पड़ सकता है।
अब सबकी नजर इस बात पर है कि सरकार इस टकराव को कैसे सुलझाती है और क्या दोनों निदेशालयों के बीच समन्वय स्थापित हो पाता है या नहीं।


