
किसी भी व्यक्ति को दवा लेने की आवश्यकता क्यों और कब होती है? यह स्वाभाविक है कि कोई भी व्यक्ति किसी ऐसी बीमारी से पीड़ित हो जाये जिसे प्राकृतिक या घरेलू नुस्खों से ठीक नहीं किया जा सके तो उसे डॉक्टर के पास जाना होगा, अपना इलाज कराना होगा और डॉक्टर की सलाह और नुस्खे के अनुसार निर्धारित दवाएं लेनी होंगी। उस व्यक्ति का क्या होगा यदि वह जो दवा किसी दवाखाने से लेता है अथवा किसी केमिस्ट की दूकान से खरीदता है और वो दवा मानक अनुरूप नहीं है या उसमें कमी है या नकली है और उसमें ऐसे तत्व मिलाये गए हैं जो उस बीमारी को ठीक न कर सकें बल्कि शरीर को और नुकसान पहुंचा दें? तो फिर क्या होगा? क्या ऐसा हो सकता है या सच में ऐसा होता है?
यह आजकल हो रहा है क्योंकि हम मीडिया के माध्यम से ऐसे कई उदाहरण पढ़ते और जानते हैं। खाने-पीने की चीजों में मिलावट और यहां तक कि ज़हरीली शराब के मामले तो आम हैं लेकिन कभी किसी ने नहीं सोचा था कि दवाइयों में भी मिलावट हो सकती है।
केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (सीडीएससीओ) ने अप्रैल 2023 और मार्च 2024 के बीच परीक्षण किए गए कुल 1,06,150 दवा नमूनों में से 282 को मिलावटी पाया, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने मंगलवार (17 दिसंबर) को संसद को सूचित किया। कुल 2,988 नमूने निम्न गुणवत्ता वाले घोषित किये गये। भारत में, ड्रग एंड कॉस्मेटिक (डी और सी) अधिनियम, 1940 के अनुसार, धारा 17, 17ए और 17बी के तहत खराब
गुणवत्ता वाली दवाओं में क्रमशः गलत ब्रांड वाली, नकली और मिलावटी दवाएं शामिल हैं। नकली और घटिया गुणवत्ता वाले दवा उत्पादों का निर्माण एक धोखाधड़ीपूर्ण गतिविधि है और बाजार में उनकी उपलब्धता सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए जानलेवा मुद्दा है। 2008 में, बाजार में उपलब्ध घटिया और नकली दवाओं की सीमा का पता लगाने के लिए भारत के दो प्रमुख शहरों, दिल्ली और चेन्नई में एक पायलट अध्ययन किया गया, जिसके तहत यह अनुमान लगाया गया कि दिल्ली और चेन्नई से क्रमशः 12 और 5% नमूने घटिया गुणवत्ता के थे।
नकली दवाओं का उत्पादन आपराधिक संगठनों द्वारा किया जा सकता है जो दवाओं की उच्च मांग से लाभ कमाना चाहते हैं, खासकर विकासशील देशों में जहां नियम और प्रवर्तन कमजोर हो सकते हैं। नकली दवाओं की पहचान करना मुश्किल हो सकता है क्योंकि वे असली दवाओं की तरह दिख सकती हैं और यहां तक कि उनकी पैकेजिंग और लेबलिंग भी विश्वसनीय होती है। हालाँकि, रोगियों के लिए उनके गंभीर परिणाम हो सकते हैं, जिनमें उपचार विफलता, दवा प्रतिरोध और प्रतिकूल प्रतिक्रियाएँ शामिल हैं। हाल ही में डायथिलीन ग्लाइकोल (डीईजी) से दूषित कफ सिरप के कारण 23 बच्चों की मौत ने एक बार फिर भारत की दवा निर्माण और गुणवत्ता नियंत्रण प्रणालियों में दरार को उजागर कर दिया है। यह कोई अकेली त्रासदी नहीं है. 2023 में, डीईजी से दूषित भारतीय निर्मित सिरप गाम्बिया में 60 से अधिक बच्चों और उज़्बेकिस्तान में कई अन्य बच्चों की मौत से जुड़े थे। हर दूसरे दिन अखबारों में खबरें आती हैं कि हिमाचल और उसके आसपास कई फैक्ट्रियों में अवैध और नकली दवाएं बनाई जा रही हैं। यह स्पष्ट है कि चूंकि उत्पादन की लागत अधिक है, प्रतिस्पर्धा है और लाभ मार्जिन कम है इसलिए कारखाने के मालिकों द्वारा दो नंबर की गतिविधियां घटिया दवाएं बनाने के लिए की जाती हैं। जब भी कोई हादसा होता है तो मामला गरमा जाता है। लेकिन अधिक गंभीर बात यह है कि मरीज़ों द्वारा दवाओं का भारी मात्रा में सेवन किया जाता है, जो मानक स्तर से नीचे हैं, जिसका अर्थ है कि निम्न स्तर की दवाएँ बीमारी का इलाज करने के बजाय या तो बहुत धीरे-धीरे असर करेंगी या साइड इफेक्ट करेंगी, जो आगे चलकर शरीर में कई तरह की समस्याएँ पैदा करेंगी। गलत ब्रांड वाली और खराब गुणवत्ता वाली दवाएं समाज को बड़े पैमाने पर प्रभावित करती हैं क्योंकि समाज के हर आयु वर्ग द्वारा दवाओं का सेवन किया जाता है। नकली दवाओं का तेजी से विस्तार हो रहा है और यह एक खतरे के रूप में उभर रही है।
एक सीधा सा सवाल है कि ऐसा क्यों होता है और इसका सीधा सा जवाब है- अधिक लाभ का लालच, तुरंत लाभ और अवैध लाभ। नकली खाद्य पदार्थ भी उपलब्ध हैं, मिठाइयाँ भी नकली हैं लेकिन नकली दवाएँ भ्रष्टाचार और लालच की पराकाष्ठा हैं। ऐसा नहीं है कि ऐसा सिर्फ हमारे देश में होता है, ये पूरी दुनिया में होता है। औषधि एवं प्रसाधन सामग्री (संशोधन) अधिनियम, 2008 संसद द्वारा पारित किया गया 5 दिसंबर 2008 को संबंधित अपराधों के लिए निवारक दंड का प्रावधान किया गया है। नकली या मिलावटी दवाओं का निर्माण जिनका गंभीर प्रभाव पड़ता है, ऐसी दवाओं के निर्माण में और मानव सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है के लिए सज़ा का प्रावधान एक अवधि के लिए कारावास जो 10 वर्ष से कम नहीं होगा लेकिन जिसे आजीवन कारावास तक बढ़ाया भी जा सकता है। घटिया दवाओं की चिंताजनक मात्रा का पता चलने के बावजूद, अपराधियों के लिए सजा की दर मात्र 5.9% है। इतनी कम दर प्रक्रियात्मक खामियों, सबूतों की कमी, सिस्टम में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार की ओर इशारा करती हैं।
सरकार को दवाओं के उत्पादन, आयात, वितरण और बिक्री के लिए मजबूत नियम और मानक स्थापित और लागू करने चाहिए। इसमें दवा निर्माण सुविधाओं के निरीक्षण में वृद्धि, दवा कंपनियों और वितरकों के लिए सख्त लाइसेंसिंग आवश्यकताएं और अवैध गतिविधियों में शामिल लोगों के लिए सख्त दंड शामिल हो सकते हैं। इसमें दवाओं की आवाजाही पर नज़र रखने और नकली उत्पादों को सिस्टम में प्रवेश करने से रोकने के लिए बारकोडिंग, आरएफआईडी और ब्लॉकचेन जैसी तकनीकों का उपयोग करना शामिल हो सकता है। मरीजों को नकली दवाओं के खतरों और प्रतिष्ठित स्रोतों से दवाएं खरीदने के महत्व के बारे में शिक्षित किया जाना चाहिए। पब्लिक को भी अधिक जागरूक होना होगा ओर लोगों को समझना होगा कि नकली दवाओं के जोखिम को कम करने के लिए, केवल प्रतिष्ठित स्रोतों से दवाएं खरीदना और उचित पैकेजिंग, लेबलिंग और समाप्ति तिथियों की जांच करना महत्वपूर्ण है। ये सब तो ठीक है लेकिन इंसान की लालची मानसिकता और आपराधिक सोच का क्या करें?



