
हिमाचल प्रदेश के शिक्षा विभाग ने निजी स्कूलों में 25% आरक्षण (Weaker Section & Disadvantaged Group) के तहत बच्चों के प्रवेश और फ़ीस रिइम्बर्समेंट में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए जिला स्तरीय कमेटियाँ गठित कर दी हैं। इस संबंध में निदेशालय से सभी जिलों को आधिकारिक पत्र जारी कर दिया गया है।
यह कदम राइट टू एजुकेशन (RTE) एक्ट, 2009 के सेक्शन 12 के तहत लिया गया है, जिसके माध्यम से निजी स्कूलों को आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों को 25% सीटें आरक्षित करनी होती हैं और उनकी फ़ीस सरकार द्वारा प्रतिपूर्ति की जाती है।
कमेटी में कौन-कौन होंगे?
सरकार की ओर से जारी नोटिफिकेशन (दिनांक 06 नवंबर 2025) के अनुसार हर जिले में कमेटी का गठन इस प्रकार होगा:
सीनियर मोस्ट डिप्टी डायरेक्टर (स्कूल शिक्षा) – चेयरमैन
डिप्टी डायरेक्टर (स्कूल शिक्षा) concerned district – मेंबर
BEEO (Block Elementary Education Officer) – मेंबर सचिव
स्थानीय ग्राम पंचायत/ULB का निर्वाचित प्रतिनिधि – मेंबर
सरकारी स्कूल की मैनेजमेंट कमेटी का प्रधान/चेयरमैन – मेंबर
संबंधित प्राइवेट स्कूल का प्रतिनिधि – मेंबर
आवश्यकता पड़ने पर शिक्षा निदेशक द्वारा नामित अन्य सदस्य
क्या होगा कमेटियों का काम?
निजी स्कूलों में 25% कोटा के तहत प्रवेश प्रक्रिया की निगरानी
पात्र बच्चों को प्रवेश सुनिश्चित करवाना
फ़ीस रिइम्बर्समेंट की उचित व समयबद्ध प्रक्रिया
जिले के सभी BEEOs, प्राइवेट स्कूलों और हितधारकों तक जानकारी पहुँचाना
किसी भी अनियमितता या शिकायत पर कार्रवाई
निदेशक (स्कूल शिक्षा) ने सभी जिलों के अधिकारियों से निर्देश प्राप्त होते ही कार्रवाई शुरू करने और पूरी जानकारी विभाग को भेजने को कहा है।



