शिक्षा

सी० एण्ड वी० अध्यापक संघ ने उठाई आवाज़

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सी० एण्ड वी० अध्यापक संघ से सम्बन्धित समस्याओं को लेकर माँग पत्र सरकार के समक्ष प्रस्तुत किया गया है

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( कांता ठाकुर महिला मोर्चा अध्यक्षा )


नये वेतनमान के पश्चात सी० एण्ड वी० अध्यापकों को 20 वर्ष का सेवाकाल पूर्ण होने के उपरान्त मिलने वाली दो विशेष वेतन वृद्धियों को पुनः वित्त विभाग हिमाचल प्रदेश से पूर्व की भान्ति यथावत जारी रखने के सन्दर्भ में अविलम्ब अधिसूचना जारी करवाना, ताकि सभी सी० एण्ड वी० अध्यापकों को यह लाभ समय रहते मिल सके। जबकि प्रदेश में इसी तरज पर (यह दो विशेष वेतन वृद्धियों का लाभ) ड्राइवरों को बिना रूकावट के मिल रहा है।

( वरिष्ठ उप प्रधान दीप राम चंदेल )

( सुरेंद्र कुमार संविधान संरक्षक )

( विनोद चौहान प्रेस सचिव )

( दिलीप राणा वित सचिव )

( होशियार सिंह महासचिव )

( ठाकुर शेर सिंह जी राज्य अध्यक्ष सी० एंड वी० अध्यापक संघ)

( भगत राम धीमान वरिष्ठ उप प्रधान)

प्रदेश अध्यक्ष ठाकुर शेर सिंह ,महासचिव होशियार सिंह,वित्त सचिव दलीप राणा,प्रेस सचिव विनोद चौहान ,सुरेन्द्र कुमार संविधान संरक्षक

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2.सी० एण्ड वी० अध्यापकों को 20 वर्ष का सेवाकाल पूरा करने के उपरान्त सरकार और विभाग द्वारा देय दो विशेष वेतन वृद्धियों हेतु समय सीमा वर्तमान समय की परस्थितियों को देखते हुए इस 20 साल की समयावधि को घटाकर कम से कम 12 वर्ष कर दिया जाए, ताकि देरी से लगने वाले उम्रदराज अध्यापकों को भी यह लाभ मिल सके।

3. माध्यमिक विद्यालयों में बिना छात्र संख्या की शर्त के आधार पर शिक्षा में गुणवत्ता तथा छात्रों के सर्वांगीण विकास के अन्तर्गत कलाध्यापक, भाषाध्यापक तथा शारीरिक शिक्षकों के पद यथावत भरने के सम्बन्ध में,ताकि माध्यमिक विद्यालयों के छात्रों को भी उच्च विद्यालय तथा वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों के बच्चों की तर्ज पर एकसमान शिक्षा मिल सके। तथा छात्रों को पूरे प्रदेश में बिना भेदभाव के एक समान शिक्षा सुनिश्चित की जा सके।
4. अनुबंध आधार पर सेवाएं दे रहे अनुबंध के कर्मचारियों / शिक्षकों के नियमतीकरण की नई अधिसूचना से पूर्व लगे सभी अनुबंध कर्मचारियों/ शिक्षकों को नियमतीकरण की पुरानी अधिसूचना के आधार पर ही नियमित किया जाए।
5 . इसके साथ शिक्षकों / कर्मचारियों के अनुबंध सेवाकाल को पैंशन लाभ हेतु पैंशन सेवाकाल अवधि के साथ जोड़ने की महान अनुकम्पा करें जी।
6.अंतर्जिला स्थानांतरण नीति को भी शिक्षक हित में पुनः पुरानी नीति के अन्तर्गत यथावत किया जाए।तथा इस नवीन नीति के अन्तर्गत जो सी० एण्ड वी० अध्यापक एक जिला से दूसरे जिला में स्थानांतरित हुए और इस नीति के कारण जो उनकी वरियता सूची में बदलाव आया है। अतः संगठन आपसे निवेदन करता है कि आप शिक्षा विभाग से इन सी० एण्ड वी० अध्यापकों की वरियता सूची में इनको उपयुक्त स्थान अर्थात वरियता सूची में वरिष्ठता का लाभ दिलवाने की महान अनुकम्पा करें जी।
7. शास्त्री / टी० जी० टी० संस्कृत के पद को शिक्षा विभाग द्वारा बनाए गए नये भर्ती नियमों के अन्तर्गत बी० ए० संस्कृत को शास्त्री के समकक्ष मानते हुए, बी० ए० संस्कृत उम्मीद वार को टी० जी० टी० संस्कृत/ शास्त्री के पद पर लगाने की व्यवस्था की गई है। अतः मान्यवर महोदय जी से निवेदन है कि यह नया भर्ती नियम प्रदेश में संचालित सरकारी व गैर सरकारी संस्कृत महाविद्यालयों से पांच वर्ष लगातार संस्कृत विषय पढने के उपरांत मिली शास्त्री/ आचार्य की उपाधि की अनदेखी है तथा इन विद्वानों की योग्यता के साथ अन्याय है। अतः सी० एण्ड वी० अध्यापक संघ आपसे इस भर्ती नियम में पुनः बदलाव करते हुए पुराने भर्ती नियम के अन्तर्गत विशेष शास्त्री/ आचार्य को ही शास्त्री/ टी० जी० टी० संस्कृत के पद पर नियुक्ति प्रदान करवाने की अनुकम्पा करें जी। न कि बी० ए० पास अभ्यर्थी को।
8. .कला विषय को कक्षा छट्ठी से दसवीं तक सभी कक्षाओं के लिए अनिवार्य विषय के रूप में पढ़वाने की अनुमति शिक्षा विभाग को प्रदान करने की अनुकम्पा करें जी।
9. कक्षा छट्ठी से आठवीं तक के कला विषय की पाठ्य पुस्तक को कक्षा बार अलग अलग पढ़ाने के आदेश शिक्षा विभाग तथा सम्बंधित शिक्षा बोर्ड को प्रकाशित करवाने हेतु प्रेषित करने की अनुकम्पा करें जी।
10.संघ के मुताबिक़ अभी- अभी माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए सी० एण्ड वी० अध्यापकों के लाभों के सन्दर्भ में फैसलों को शिक्षा विभाग द्वारा स्थगित करने वाली अधिसूचना जारी की गई है उसे कर्मचारी हित में तुरंत रद्द करवाकर,इन सभी के देय लाभों को दिलवाने की मांग की।

 

Deepika Sharma

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