निर्देश: मानसून में स्कूल बंद रखने के आदेश, उल्लंघन पर होगी कड़ी कार्रवाई

हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने मानसून के दौरान सभी निजी स्कूलों को बंद रखने का सख्त निर्देश जारी किया है। बोर्ड सचिव डॉ. (मेजर) विशाल शर्मा द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, किसी भी स्थिति में स्कूल खुले नहीं रहेंगे। यदि कोई स्कूल खुला पाया गया या भारी बारिश के दौरान कोई दुर्घटना हुई, तो उसकी पूरी जिम्मेदारी स्कूल प्रशासन की होगी।
ये रहेंगे अवकाश के दिन:
गर्मीकालीन स्कूल: 12 जुलाई से 12 अगस्त 2025
कुल्लू जिला: 20 जुलाई से 12 अगस्त 2025
शीतकालीन स्कूल: 7 अगस्त से 12 अगस्त 2025
अत्यधिक गर्मी वाले क्षेत्र (नालागढ़, फतेहपुर, सुरियां, इंदौरा, पांवटा साहिब, अंब – ऊना): 3 अगस्त से 12 अगस्त 2025
बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि यह निर्देश राज्य सरकार के आदेशों के अनुसार हैं और इसका उल्लंघन करने पर संबद्धता नियमों के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मानसून के दौरान बच्चों की सुरक्षा सर्वोपरि है।
बोर्ड की चेतावनी:
यदि कोई स्कूल खुला पाया गया या आपदा घटित हुई, तो स्कूल जिम्मेदार होगा। नियमों का उल्लंघन करने पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी।



