असर विशेष: स्कूलों में बेचे जा रहे टाई, बेल्ट, बैज, बटन, जूते और कपड़े
निजी शिक्षण संस्थानों की विभिन्न माध्यमों से शिकायतें प्राप्त हो रही, ऐसा किया तो संवदता होगी रद्द

स्कूल शिक्षा बोर्ड ने निजी शिक्षण संस्थानों को चेतावनी जारी की है
बोर्ड के मुताबिक विभिन्न माध्यमों से शिकायत प्राप्त हो रही है कि उनके द्वारा बोर्ड द्वारा निर्धारित पाठ्यपुस्तकों को विक्रय करने के साथ-साथ कपड़े, टाई, बेल्ट, बैज, बटन और जूते आदि बेचने जैसी व्यावसायिक गतिविधियाँ भी की जा रही हैं,
संवदता विनियम 16.3.4(n) के अंतर्गत शिक्षण संस्थान में बोर्ड द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम/पाठ्यपुस्तकें/प्रायोगिक पुस्तकों को पढ़ाना अनिवार्य है तथा विनियम 16.3.12(a) के अंतर्गत भी स्कूल में केवल बोर्ड द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम/पाठ्यपुस्तकें/प्रायोगिक पुस्तकों को ही खरीद कर बच्चों को विक्रय किया जाएगा तथा संस्थान द्वारा किसी भी प्रकार की व्यावसायिक गतिविधियाँ जैसे टाई, बेल्ट, बैज, बटन, जूते और कपड़े आदि संस्थान में विक्रय नहीं किए जा सकते हैं।
यदि ऐसा किया गया तो स्कूल की सबंदता रद्द की जाएगी




