असर विशेष: : कम नामांकन वाले स्कूलों के पुर्नगठन के बाद स्कूलों को तीन अहम निर्देश जारी

प्रदेश में शिक्षा के स्तर में सुधार एव्ं कम नामांकन वाले स्कूलों के पुर्नगठन के बारे में अधिसूचना जारी की गई है
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1:_ प्रशासनिक पदों पर विद्यालयों में कार्यरत अध्यापक जैसे कि स्कूलों के हेड मास्टर तथा प्रिंसिपल अपने प्रशासनिक कार्य के अतिरिक्त कम से कम एक शिक्षा में अपने विषय को पढ़ाएंगे। इसके अतिरिक्त प्राथमिक स्कूलों में सेंटर हेड टीचर तथा हेड टीचर (HT) भी jBTs के समक्ष ही अध्यापन कार्य करेंगे। अध्यापन संबंधी कार्य को संबंधित HM/प्रिंसिपल/CHD/HT की अध्यापन संबंधी कार्य को संबंधित HM/प्रिंसिपल की APAR/ACR में भी अंकित किया जाएगा।
2:_ प्रदेश के सभी स्कूलों में प्रातः कालीन प्राथना सभा में बच्चों के लिए शरीरिक व्यायाम फिजिकल exercise/ PT करना अनिवार्य होगा जिसे लिए कम से कम 15 मिनट का समय निर्धारित होगा तथा शरीरिक शिक्षक ही यह जिम्मेदारी निभाएंगे। शरीरिक शिक्षक जिस भी स्कूल/ स्कूल क्लस्टर में तैनात है वे उस स्कूल में सभी कक्षाओं तथा स्कूल क्लस्टर में शामिल सभी स्कूलों के बच्चों को शरीरिक व्यायाम/खेल गतिविधियां करवाएंगे। जिन स्कूलों में कोई शरीरिक शिक्षक उपलब्ध नहीं है,वहाँ अन्य कोई अध्यापक यह कार्य/व्यायाम करवाएगा। इसके अतिरिक्त सुबह की प्राथना सभा में राष्ट्रगान भी अवश्य गाया जाएगा। प्राथना सभा सर्वधर्म समभाव को बढ़ाने वाली होगी तथा ‘ऐ मालिक तेरे बंदे हम…….’ ‘व’ ‘इतनी शक्ति हमें देना दाता……’ को भी प्राथना के रूप में शामिल किया जाएगा। प्रत्येक स्कूल में प्रतिदिन खेल फिजिकल ट्रेनिंग का एक पीरियड जरूर होगा। स्कूलों में जाएगा Cardio pulmonary Resuscitaion (CPR) तथा फस्ट एड की ट्रेडिंग दी जायेगी।
3:_ सभी बंद किए गए स्कूलों अथवा समाहित किए गए स्कूलों की अचल संपत्तियों/संस्थानों को किसी भी अन्य संस्था अथवा विभाग को स्थानांतरित नहीं किया जाएगा अपितु उक्त संसाधनों/संपत्तियों को शिक्षा विभाग की अनुमति एव्ं संबंधित स्थानीय निकायों की सहमति में सामुदायिक पुस्तकाल्यो,व्यायामशालाओ एव्ं खेल_खुद गतिविधियों को केंद्र के रूप में उपयोग में लाया जाएगा।


