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इंश्योरेंस पॉलिसी सरेंडर करने पर नहीं होगा ज्यादा नुकसान – सुनील डोगरा

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लाइफ इंश्योरेंस कंपनियों के ग्राहकों के लिए आईआरडीएआई ने अच्छी खबर दी है। वरिष्ठ वितीय सलाहकार सुनील डोगरा ने बताया अगर कोई ग्राहक पॉलिसी खरीदने के कुछ सालों बाद उसे बंद करने का फैसला करता है तो अब उसे बीमा कंपनी से पहले से ज्यादा पैसे मिलेंगे। आईआरडीएआई के 69 पन्नों के नए सर्कुलर के अनुसारन पॉलिसी होल्डर्स को एन्डॉमेंट पॉलिसीज के लिए हायर स्पेशल सरेंडर वैल्यू देने के ज्यादातर प्रस्ताव मान लिए हैं।
आईआरडीएआई के इस फैसले के बाद अब एक साल का प्रीमियम देने के बाद भी एंडोमेंट पॉलिसी बंद की जा सकती है, मतलब यह है कि लाइफ इंश्योरेंस कंपनी से पॉलिसी खरीदने के बाद अगर ग्राहक को यह लगता है कि पॉलिसी ठीक नहीं है या किसी वजह से वह प्रीमियम चुका नहीं पाएगा तो उसे पॉलिसी सरेंडर करने पर पहले से ज्यादा पैसे मिलेंगे। उन्होंने बताया अभी तक जो नियम लागू था, उसमें दो- तीन साल का प्रीमियम देने के बाद ही पॉलिसी को बंद किया जा सकता था और पॉलिसी बंद कराने पर उसे बहुत नुकसान होता था। ग्राहक ने जो प्रीमिमय चुकाया था, उसका नाममात्र हिस्सा ही उसे वापस मिलता था। नए नियम से पहले अगर बीमाधारक ने दो- तीन साल का प्रीमियम भुगतान नहीं किया तो बीमा कंपनी से किसी तरह का पैसा बापिस नहीं मिलता था।
सुनील डोगरा ने बताया ग्राहक के हित में एक और महत्वपूर्ण बदलाब आईआरडीएआई ने किया जिसके तहत पॉलिसी खरीदने के बाद उसकी जांच परख करने के बाद बिना किसी शुल्क कटौती के बापिस करने के लिए भी 30 दिन का समय कर दिया है।
उन्होंने बताया पेंशन प्लान पॉलिसी में भी नए बदलाब के तहत विशेष परिस्थितियों जैसे बच्चों की उच्च शिक्षा या विवाह, आवासीय मकान/फ्लैट की खरीद/निर्माण, मेडिकल खर्च और गंभीर बीमारी के उपचार के
लिए आंशिक निकासी की सुविधा भी इंश्योरेंस कंपनीज द्वारा दी जाएगी। उन्होंने बताया 69 पन्नों के सर्कुलर में बीमाधारकों के पक्ष में बहुत से ओर भी बदलाब किए गए हैं, जिनके बारे में आने वाले दिनों में लोगों से सांझा किया जाएगा ।

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Deepika Sharma

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