स्वास्थ्य

राष्ट्रीय परिवार सहायता कार्यक्रम के तहत 67 मामलों को 13.40 लाख की सहायता राशि स्वीकृत

WhatsApp Image 2026-04-14 at 3.51.44 PM

उपायुक्त शिमला अनुपम कश्यप द्वारा राष्ट्रीय परिवार सहायता कार्यक्रम के 67 मामलों को 13 लाख 40 हजार रुपये की सहायता राशि की स्वीकृति प्रदान की गई। कार्यक्रम के तहत चालू वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान कुल 166 मामलों को 33 लाख 20 हजार रुपये की सहायता राशि स्वीकृत की गई है।
जिला कल्याण अधिकारी केवल सिंह चौहान ने जानकारी देते हुए बताया कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा संचालित राष्ट्रीय परिवार सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत बीपीएल परिवार के प्राथमिक उपार्जक महिला एवं पुरुष, जिनकी मृत्यु 18 से 59 वर्ष के बीच हुई हो, के परिवार को 20 हजार रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय परिवार सहायता कार्यक्रम के आवेदन पत्र तहसील कल्याण अधिकारी या जिला कल्याण अधिकारी के कार्यालय में उपलब्ध है। आवेदन पत्र के साथ आयु प्रमाण-पत्र, मृत्यु प्रमाण-पत्र, बीपीएल प्रमाण-पत्र, स्थाई निवासी प्रमाण-पत्र, आधार कार्ड की प्रति तथा बैंक बचत खाते की प्रति संलग्न करना अनिवार्य है।

WhatsApp Image 2026-05-07 at 3.50.10 PM
WhatsApp Image 2026-05-07 at 3.50.21 PM
Deepika Sharma

Related Articles

Back to top button
Close