विविध

प्रवासी मजदूरों को अपनी पहचान सत्यापित अनिवार्य करने के निर्देश

No Slide Found In Slider.

जिला दण्डाधिकारी एवं उपायुक्त शिमला आदित्य नेगी ने आज यहां बताया कि जिला में आपराधिक गतिविधियों की रोकथाम के लिए शाॅल पथ विक्रेताओं, रेडीफडी वाले, प्रवासी मजदूरों को अपनी पहचान सत्यापित करना अनिवार्य होगा ताकि स्थानीय लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके उन्होंने बताया कि ठेकेदार व व्यवसायी के पास काम करने वाले प्रवासी मजदूरों को स्थानीय थाना प्रभारी के समक्ष अपनी पहचान सत्यापित करवाना अनिवार्य होगा तथा इन आदेशों की अवहेलना करने वाले व्यवसायी एवं प्रवासी मजदूरों के खिलाफ धारा 188 आईपीसी के तहत कार्यवाही अमल में लाई जाएगी और ये आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

No Slide Found In Slider.
No Slide Found In Slider.

उपायुक्त ने जिला के समस्त उपमण्डल अधिकारियों को इन आदेशों का उचित प्रचार-प्रसार करवाने पर बल दिया ताकि जिला में आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाया जा सके।

Deepika Sharma

Related Articles

Back to top button
Close