इस तरह कड़ा हो फीस नियमन कानून

अभिभावक संघ शिमला हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा प्रस्तावित फीस नियमन कानून लाए जाने के पक्ष में लिए लगातार मांग करता आ रहा है । इस सम्बन्ध में मुद्दों पर विचार किया जा रहा है।
1. प्रदेश में फीस नियमन समिति की व्यवस्था शिक्षा सचिव की अध्यक्षता में प्रदेश के स्तर पर वा उपायुक्त की अध्यक्षता में जिला के स्तर पर हों जिसमें लोकतंत्रिक आधार पर चुने गए पी टी ए अध्यक्ष भी सदस्य हों। । यह उपरोक्त समिति हरेक तिमाही में प्रदेश सरकार को शुल्क का ब्यौरा दिया करें।
2. फीस अभिभावकों के आम सभा में आम सहमति के आधार पर अधिकतम वार्षिक बढ़ोतरी 3 % के हिसाब से हो।
3. प्रदेश के सभी स्कूलों में फीस का भुगतान आय के तर्ज पर ही मासिक आधार पर हो और सभी निजी स्कूल शुल्क का विस्तृत ब्यौरा भी प्रदान करें।
4. महामारी के प्रभाव से अधिकतम अभिभावकों के आय प्रभावित हुए हैं । अतः इन को उत्तर प्रदेश, दिल्ली एवं अन्य राज्यों के तर्ज पर राहत देने का प्रावधान किया जाए। यह प्रावधान महामारी के खत्म होने तक जारी रहे।
5. सभी निजी स्कूलों से वार्षिक शुल्क के बारे में स्थिति स्पष्ट करने एवं उसके लेखा जोखा, लेखा परीक्षा एवं कर विभाग के दायरे में लाया जाए। कोताही बरतने वा दोषी पाए जाने वाले विद्यालयों पर कडे आर्थिक दण्ड का प्रावधान हो।
रमेश कुमार ठाकुर
अध्यक्ष
अभिभावक संघ शिमला ।
रमेश कुमार ठाकुर



