विविध

लक्कड़ बाजार बस स्टैंड को शीश महल लक्कड़ बाजार के लिए स्थानांतरित किया गया

No Slide Found In Slider.

जिला दण्डाधिकारी एवं उपायुक्त शिमला आदित्य नेगी ने आज यहां बताया कि मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 117 के तहत टैक्सी पार्किंग लक्कड़ बाजार बस स्टैंड को शीश महल लक्कड़ बाजार के लिए स्थानांतरित किया गया है।

No Slide Found In Slider.
No Slide Found In Slider.

उन्होंने बताया कि यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे और राजधानी टैक्सी आॅपरेटर यूनियन लक्कड़ बाजार के चालकों से सहयोग की अपील की है।

 

Deepika Sharma

Related Articles

Back to top button
Close