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मुफ्त कानूनी सहायता, मध्यस्थता व आगामी 11 मार्च, 2023 को आयोजित होने वाली लोक अदालत के बारे में दी जानकारी

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जिला विधिक सेवा प्राधिकरण शिमला द्वारा आज ग्राम पंचायत संधू, ठियोग में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया।

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अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी एवं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण शिमला विकास गुप्ता ने लोगों को नालसा की विभिन्न योजनाओं और मौलिक कर्तव्य, भारतीय संविधान की प्रस्तावना व हिमाचल प्रदेश (अपराध का शिकार) मुआवजा योजना, 2019 के बारे में विस्तृत जानकारी दी।

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उन्होंने मुफ्त कानूनी सहायता, मध्यस्थता व आगामी 11 मार्च, 2023 को आयोजित होने वाली लोक अदालत के बारे में भी जानकारी दी।

अधिवक्ता सुनील कुमार शर्मा ने लोगों को एनडीपी एक्ट व लैंगिक अपराधों के बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 के बारे में जानकारी दी।

इस अवसर पर लोगों को विभिन्न विषयों के बारे में जागरूकता से संबंधित साहित्य भी वितरित किया गया।

शिविर में युवक मण्डल, ग्राम पंचायत संधू व आसपास के ग्राम वासियों ने बढ़-चढ़ कर भाग लिया।

Deepika Sharma

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