बड़ी खबर: आय से अधिक संपत्ति के आरोप, विधायक के खिलाफ विजिलेंस FIR
शिमला। हिमाचल प्रदेश राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसवी एंड एसीबी) ने एक विधायक के खिलाफ आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति अर्जित करने के आरोपों को लेकर एफआईआर दर्ज की है। यह कार्रवाई प्रारंभिक जांच पूरी होने के बाद भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के संबंधित प्रावधानों के तहत की गई है।
विजिलेंस ब्यूरो के अनुसार, प्रारंभिक जांच के दौरान विभिन्न सरकारी विभागों और वैधानिक संस्थाओं से प्राप्त वित्तीय एवं संपत्ति संबंधी रिकॉर्ड की जांच की गई। इसमें आयकर रिटर्न, चुनावी हलफनामे एवं घोषणाएं, संपत्ति से जुड़े दस्तावेज, हाउस बिल्डिंग एडवांस का रिकॉर्ड तथा सक्षम अधिकारियों से प्राप्त संपत्ति मूल्यांकन रिपोर्ट शामिल रही।
जांच में प्रथम दृष्टया संपत्ति और खर्च से संबंधित कुछ ऐसे तथ्य सामने आए, जिनका संबंधित व्यक्ति की ज्ञात वैध आय के स्रोतों से मिलान किया जाना आवश्यक पाया गया। रिकॉर्ड के परीक्षण के बाद विजिलेंस ब्यूरो ने नियमित आपराधिक मामला दर्ज कर विस्तृत जांच शुरू की है।
प्रारंभिक जांच में कुछ वित्तीय लेन-देन और संपत्तियों से जुड़े ऐसे पहलू भी सामने आए हैं, जिनका आगे सत्यापन किया जाना है। इनमें घोषित आय के स्रोत, जमीन की बिक्री से जुड़े लेन-देन, निवेश एवं बैंकिंग ट्रांजेक्शन, वाहनों की खरीद तथा आवासीय संपत्ति के निर्माण पर हुए खर्च से जुड़े मामले शामिल हैं।
विजिलेंस के मुताबिक, निर्माण खर्च से संबंधित कुछ रिकॉर्ड प्रारंभिक जांच के दौरान उपलब्ध नहीं हो सके। इसके अलावा आवासीय संपत्ति के मूल्यांकन के साथ इंटीरियर, फिक्स्चर और फर्निशिंग पर हुए खर्च का तकनीकी आकलन भी किया जाना बाकी है। इन सभी पहलुओं की विस्तृत जांच की जाएगी।
जांच के दायरे में बैंकिंग एवं वित्तीय रिकॉर्ड, चल-अचल संपत्तियां, निवेश, डिजिटल साक्ष्य, आवासीय संपत्ति का तकनीकी मूल्यांकन तथा अन्य संबंधित लेन-देन शामिल किए जाएंगे। जांच के दौरान यदि किसी अन्य व्यक्ति की भूमिका सामने आती है तो कानून के अनुसार उसकी भी जांच की जाएगी।
विजिलेंस ब्यूरो ने स्पष्ट किया है कि मामला फिलहाल जांच के अधीन है। जांच के दौरान सामने आने वाले साक्ष्यों और तथ्यों के आधार पर ही आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।




