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बड़ी खबर: पंचायत चुनाव से पहले झटका: ASHA वर्कर नहीं बन सकेंगी पंचायत प्रतिनिधि
शिमला: हिमाचल प्रदेश में पंचायत चुनाव 2026 से पहले बड़ा प्रशासनिक फैसला सामने आया है। पंचायती राज विभाग ने स्पष्ट किया है कि ASHA वर्कर पंचायत में पदाधिकारी (Office Bearer) नहीं बन सकतीं।
जारी पत्र के अनुसार, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 122(1)(g) के तहत जो व्यक्ति सरकार, पंचायत या किसी सार्वजनिक संस्थान के साथ कार्यरत है, वह पंचायत में पद धारण करने के लिए अयोग्य माना जाएगा।
पत्र में यह भी कहा गया है कि ASHA वर्कर्स भले ही पार्ट-टाइम और मानदेय (honorarium) पर काम करती हों, फिर भी वे इस श्रेणी में आती हैं, इसलिए उन्हें पंचायत में पदाधिकारी बनने के लिए अयोग्य (disqualified) माना जाएगा।


