BREAKING: रोहड़ू और नारकंडा में चुनाव की घोषणा, आचार संहिता तत्काल लागू
शिमला, 27 अप्रैल 2026:
State Election Commission Himachal Pradesh ने रोहड़ू नगर परिषद और नारकंडा नगर पंचायत (जिला शिमला) के आम चुनावों को लेकर अधिसूचना जारी कर दी है। इसके साथ ही संबंधित क्षेत्रों में आदर्श आचार संहिता (Model Code of Conduct) तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है।
आयोग द्वारा जारी आदेश में बताया गया है कि चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के बाद संविधान के अनुच्छेद 243ZA तथा हिमाचल प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1994 के तहत यह निर्णय लिया गया है। आचार संहिता लागू होने के बाद अब इन क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की नई घोषणाओं, उद्घाटनों और राजनीतिक गतिविधियों पर प्रतिबंध रहेगा तथा सभी राजनीतिक दलों और प्रशासन को निर्धारित नियमों का पालन करना होगा।
राज्य निर्वाचन आयुक्त अनिल कुमार खाची के आदेशानुसार यह अधिसूचना प्रभावी हो गई है। प्रशासनिक अधिकारियों को भी निर्देश दिए गए हैं कि चुनाव प्रक्रिया को निष्पक्ष और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराया जाए।



