असर विशेष: निजी स्कूलों की मनमानी पर सख्ती, बिना कारण स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट रोकने पर होगी कार्रवाई

Directorate of School Education Himachal Pradesh ने निजी स्कूलों की कार्यप्रणाली को लेकर कड़ा रुख अपनाया है। विभाग द्वारा जारी ताजा निर्देशों में कहा गया है कि कई निजी शिक्षण संस्थान सरकार के आदेशों का पालन नहीं कर रहे हैं और आवश्यक जानकारी, रिपोर्ट तथा रिटर्न समय पर उपलब्ध नहीं करवा रहे हैं, जो नियमों के खिलाफ है।
जारी आदेश में यह भी सामने आया है कि कई मामलों में अभिभावकों द्वारा आवेदन करने के बावजूद निजी स्कूल विद्यार्थियों को School Leaving Certificate (SLC) देने से मना कर रहे हैं या अनावश्यक देरी कर रहे हैं। विभाग ने इसे आरटीई नियमों के विपरीत बताते हुए गंभीर चिंता जताई है।
शिक्षा निदेशालय ने सभी जिला उपनिदेशकों को निर्देश दिए हैं कि वे अपने-अपने क्षेत्रों के निजी स्कूलों को स्पष्ट आदेश जारी करें कि
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विभाग द्वारा मांगी गई जानकारी समय पर दें
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सरकारी योजनाओं और निर्देशों का पालन करें
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किसी भी विद्यार्थी को बिना कारण स्कूल छोड़ने का प्रमाणपत्र देने से इनकार न करें
निर्देशों में चेतावनी दी गई है कि यदि कोई स्कूल नियमों का उल्लंघन करता पाया गया तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी, जिसमें एनओसी रद्द करने तक की कार्रवाई शामिल हो सकती है।
विभाग ने कहा कि हर बच्चे को अपनी पसंद के विद्यालय में पढ़ने का अधिकार है और इस अधिकार में बाधा डालना कानूनन अपराध माना जाएगा।



