ब्रेकिंग-न्यूज़

कार्रवाई : छात्र को कांटेदार झाड़ी से पीटने का मामला: शिक्षिका निलंबित

सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद विभाग की कड़ी कार्रवाई

WhatsApp Image 2026-04-14 at 3.51.44 PM

शिमला, 28 अक्तूबर। जिला शिमला के रोहड़ू उपमंडल में एक सरकारी प्राथमिक विद्यालय की शिक्षिका को एक छात्र पर शारीरिक दंड देने के मामले में निलंबित कर दिया गया है। यह कार्रवाई तब की गई जब घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ।

WhatsApp Image 2026-05-07 at 3.50.10 PM
WhatsApp Image 2026-05-07 at 3.50.21 PM
WhatsApp Image 2026-05-14 at 5.38.45 PM

प्रारंभिक शिक्षा विभाग की जांच में पाया गया कि शिक्षिका ने छात्र को सजा देने के लिए कांटेदार झाड़ी का उपयोग किया। विभाग ने इसे बालकों के मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम, 2009 (RTE Act) की धारा 17 का गंभीर उल्लंघन माना है, जिसके तहत किसी भी छात्र को शारीरिक या मानसिक रूप से प्रताड़ित करना प्रतिबंधित है।

WhatsApp Image 2026-05-18 at 5.53.59 PM
WhatsApp Image 2026-05-18 at 5.53.59 PM (1)

इसके साथ ही यह कृत्य केंद्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1964 के नियम 3(1) के अंतर्गत गंभीर अनुशासनहीनता की श्रेणी में आता है, जो सरकारी सेवक के लिए कर्तव्य में लापरवाही और अनुचित आचरण को दर्शाता है।

उप निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा कार्यालय शिमला द्वारा जारी आदेश के अनुसार, संबंधित शिक्षिका को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। निलंबन अवधि के दौरान उनका मुख्यालय सराहन स्थित खंड प्राथमिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय रहेगा, और उन्हें बिना अनुमति के मुख्यालय छोड़ने की अनुमति नहीं होगी।

विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि इस मामले में आगे की विभागीय जांच नियमानुसार की जाएगी।

Deepika Sharma

Related Articles

Back to top button
Close