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जिला अध्यक्ष दयाराम ठाकुर ने मुख्यमंत्री से 7A अधिसूचना को तुरंत प्रभाव से रद्द करने का किया निवेदन

 

दिनांक 6 सितम्बर 2025 को हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश सिविल सेवा नियम (संशोधित वेतन) 2022 के नियम 7A को समाप्त कर दिया गया है।
इस अधिसूचना से प्रदेशभर में गहरा आक्रोश एवं असंतोष उत्पन्न हुआ है।

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राजकीय सी. एण्ड वी. अध्यापक संघ, जिला मण्डी के अध्यक्ष दयाराम ठाकुर ने कहा कि:
7A अधिसूचना हटाने से शिक्षकों का वेतन प्रतिमाह लगभग ₹2000 से ₹5000 तक घट जाएगा।
वर्ष 2026 में जब नया वेतनमान एवं फिटमेंट टेबल लागू होगा, तब इसका और भी बड़ा आर्थिक प्रभाव देखने को मिलेगा।
यह निर्णय वर्षों की सेवा व समर्पण की अनदेखी है और इससे लोगों की आर्थिक सुरक्षा व भविष्य प्रभावित होगा।
दयाराम ठाकुर ने किया कि यह अधिसूचना न केवल वर्तमान आय को प्रभावित करेगी, बल्कि भविष्य की पेंशन और वेतन संरचना पर भी प्रतिकूल असर डालेगी। इससे मनोबल गिरेगा और शिक्षा तंत्र पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।
संघ की जिला कार्यकारिणी के महासचिव नन्दलाल चौधरी, वित्त सचिव पूर्ण चन्द चौधरी, महिला विंग. अध्यक्ष दीक्षा गुलरिया, वरिष्ठ उपाध्यक्ष भूप सिंह तथा वरिष्ठ उपाध्यक्ष हेमराज सहित सभी सदस्यों ने संयुक्त बयान जारी कर कहा कि सरकार का यह निर्णय अन्यायपूर्ण, अव्यावहारिक और कर्मचारी-विरोधी है।
जिला मण्डी की राजकीय सी. एण्ड वी. अध्यापक संघ की संपूर्ण कार्यकारिणी ने सर्वसम्मति से कहा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी, शिक्षा मंत्री जी, वित्त सचिव एवं शिक्षा सचिव इस अधिसूचना पर गंभीरता से पुनर्विचार करें और इसे तत्काल प्रभाव से रद्द करें।
जिला अध्यक्ष दयाराम ठाकुर का कहना है कि मुख्यमंत्री जी, शिक्षा मंत्री जी एवं वित्त सचिव जी इस अधिसूचना पर निश्चित ही विचार करेंगे और 7A अधिसूचना को रद्द करेंगे।
संघ ने पुनः निवेदन किया है कि मुख्यमंत्री जी एवं शिक्षा मंत्री जी इस अधिसूचना को संवेदनशील दृष्टिकोण से देखें और शीघ्र निर्णय लेकर इसे रद्द करें के लिए राजकीय सी एंड वी अध्यापक संघ जिला मंडी ने मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया है

Deepika Sharma

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