विधानसभा द्वारा पारित “सरकारी कर्मचारियों की भर्ती और सेवा शर्तें बिधेयक 2024” का कड़ा विरोध

हिमाचल प्रदेश कंप्युटर प्रवक्ता संघ ने हिमाचल प्रदेश विधानसभा द्वारा पारित “सरकारी कर्मचारियों की भर्ती और सेवा शर्तें बिधेयक 2024” का कड़ा विरोध जताया है | यह विधेयक हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ चयन आयोग एवं अन्य संवैधानिक संस्थाओं के माध्यम से परीक्षा एवं इंटरव्यू पश्चात रिक्रूटमेंट एवं प्रमोशन रूल्स की अनुपालना करते हुए अनुबंध के आधार पर नियुक्त हुए कर्मचारियों की अनुबंध के दौरान प्रदान की गई सेवाओं को अर्थहीन करता है|
हिमाचल प्रदेश कंप्यूटर विज्ञान अध्यापक संघ का कहना है कि हाल ही में हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय और भारत के उच्चतम न्यायालय ने परीक्षा एवं इंटरव्यू आदि माध्यम से नियुक्त विभिन्न कर्मचारियों के पक्ष में कई निर्णय पारित किए हैं जिनमें वरिष्ठता , पेंशन प्रावधान , अनुबंध सेवा को नियमित रूप में गिनना एवं सभी प्रकार के फलित लाभों को प्रदान करना आदि शामिल हैं । उच्चतम एवं उच्च न्यायालयों ने कर्मचारियों के अनुबंध काल में किए गए कार्यों को नियमित कर्मचारियों के समान माना है । इसी अनुसार अनुबंध नियमित कर्मचारियों की भी यही राय है कि जब अनुबंध कर्मचारियों की नियुक्ति प्रक्रिया संवैधानिक संस्थाओं द्वारा नियमानुसार पारदर्शी तरीके से हुई थी एवं तत्पश्चात सभी कर्मचारियों ने जनहित में सभी कार्य नियमित कर्मचारियों के समान किए हैं तो वरिष्ठता , वेतन ,पेंशन एवं अन्य फलित लाभों को नियमित कर्मचारियों अनुरूप क्यों नहीं प्रदान किया जाये । संघ का कहना है कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने भी सोच समझ कर संबैधानिक पहलुओं को ध्यान में रखते हुए ही कर्मचारी हित में निर्णय पारित किए हैं जिसका सभी को सम्मान करना चाहिए ।
हिमाचल विधानसभा द्वारा पारित इस बिल से अनुबंध के आधार पर भर्ती हुए कर्मचारियों को वरिष्ठता व अन्य लाभों से वंचित होना होगा जिसका विरोध हिमाचल प्रदेश कंप्यूटर प्रवक्ता संघ कर रहा है । समस्त हिमाचल प्रदेश कंप्यूटर विज्ञान प्रवक्ता संघ सरकार से अनुरोध करता है कि इस बिल को कर्मचारियों के हितों को ध्यान में रखते हुए को तुरंत प्रभाव से वापस ले ।



