ब्रेकिंग-न्यूज़

आगामी चुनावों में सभी मतदाताओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए भारत निर्वाचन आयोग अनेक कारगर कदम उठा

No Slide Found In Slider.

मुख्य निर्वाचन अधिकारी हिमाचल प्रदेश मनीष गर्ग ने आज यहां बताया कि आगामी चुनावों में सभी मतदाताओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए भारत निर्वाचन आयोग अनेक कारगर कदम उठा रहा है।
उन्होंने बताया कि इसी कड़ी में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 60 के अनुसरण में हिमाचल में होने वाले आगामी लोकसभा एवं विधानसभा उप-चुनावों के लिए अनिवार्य सेवाओं में नियोजित व्यक्तियों को मतदान के दिन ड्यूटी पर तैनात होने पर डाक मतपत्र के माध्यम से मतदान करने की सुविधा प्रदान की गई है।
श्री गर्ग ने बताया कि हिमाचल प्रदेश में कार्यरत स्वास्थ्य विभाग के डाक्टर, पैरा मेडिकल स्टाफ, एम्बुलेंस सेवाएं, अग्निशमन सेवाएं, हिमाचल पथ परिवहन निगम के चालक, परिचालक (जिनमें लोकल बस रूट शामिल नहीं) शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, दुग्ध आपूर्ति सेवाएं करने वाली हिमाचल प्रदेश राज्य दुग्ध प्रसंघ और दुग्ध सहकारी समितियां, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा प्राधिकृत स्थानीय मीडिया प्रतिनिधि, जल शक्ति विभाग में सेवाएं दे रहे पम्प आॅपरेटर व टर्नर, हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड में कार्यरत इलेक्ट्रिशियन व लाइनमेन और कारागार स्टाफ अनिवार्य सेवाओं के अन्तर्गत शामिल किए गए हैं।
उन्होंने बताया कि फार्म 12 डी के माध्यम से इन मतदाताओं को पोस्टल वोटिंग सेंटर (पीवीसी) के माध्यम से विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों पर आरओ/एआरओ द्वारा अधिसूचित तिथियों पर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में मतदान करने की सुविधा प्रदान की जाएगी। उन्होंने बताया कि संबंधित विभागों को इस संबंध में कर्मचारियों की सुविधा के लिए नोडल अधिकारी नामित करने के भी निर्देश दिए गए हैं।

WhatsApp Image 2026-05-07 at 3.50.10 PM
WhatsApp Image 2026-05-07 at 3.50.21 PM
WhatsApp Image 2026-05-14 at 5.38.45 PM
Deepika Sharma

Related Articles

Back to top button
Close