विशेष

खास खबर: इन इलाकों में रैलियां, प्रदर्शन, नारे बाजी, जनसभाओं के आयोजन, बैंड बजाने तथा शस्त्र के साथ चलने पर प्रतिबंध

जिला दण्डाधिकारी शिमला आदित्य नेगी ने आज बताया कि छोटा शिमला से कनेडी हाउस और रिज, रोंदेवू रेस्टोरेंट से रिवोली सिनेमा तक के रास्ते पर 150 मीटर, स्कैंडल प्वाइंट से कालीबाड़ी मंदिर, छोटा शिमला गुरुद्वारा से छोटा शिमला कसुम्पटी रोड लिंक रोड तक, छोटा शिमला चैक से राजभवन से ओक ओवर तक, कसुम्पटी रोड की ओर जाने वाला छोटा शिमला गुरुद्वारा के नजदीक सीढ़ियों और पैदल रास्ते, कार्ट रोड से मझीठा हाउस तक लिंक रोड तथा एजी कार्यालय से कार्ट रोड तक जाने वाली सड़क, सीपीडब्ल्यूडी कार्यालय से चैड़ा मैदान तक तथा उपायुक्त कार्यालय के समीप पुलिस गुमटी से लोअर बाजार की ओर 50 मीटर की दूरी तक किसी भी प्रकार की रैलियां, प्रदर्शन, नारे बाजी, जनसभाओं के आयोजन, बैंड बजाने तथा शस्त्र के साथ चलने पर प्रतिबंध लगाया गया है।
उन्होंने बताया कि इन क्षेत्रों में प्रदर्शन करने के लिए पूर्व अनुमति जिला प्रशासन से लेनी अनिवार्य होगी।
यह आदेश पुलिस, अर्ध सैनिक बलों, सेना के जवानों पर उनके कर्तव्यों का पालन करते समय लागू नहीं होंगे।
यह आदेश 01 दिसम्बर, 2022 से प्रभावी होकर दो माह की अवधि तक लागू होंगे।
उपायुक्त ने बताया कि इन आदेशों की अवहेलना करने वालों पर कड़ी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। उन्होंने कहा कि राज्य सुरक्षा अधिनियम 1953 के तहत यह प्रतिबंध लगाया गया है।

WhatsApp Image 2025-08-15 at 3.49.34 PM
WhatsApp Image 2025-08-15 at 3.50.07 PM
IMG_0019
WhatsApp Image 2025-09-29 at 6.32.16 PM
WhatsApp Image 2025-09-29 at 6.32.16 PM (1)
WhatsApp Image 2025-09-29 at 6.32.17 PM
WhatsApp Image 2025-09-29 at 6.32.17 PM (1)
WhatsApp Image 2025-09-29 at 6.32.17 PM (2)
WhatsApp Image 2025-09-29 at 6.32.18 PM
Deepika Sharma

Related Articles

Back to top button
Close