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EXCLUSIVE: चुनावी कार्यों पर ये कैसे आदेश?

रिटर्निंग अधिकारी शिलाई के अभूतपूर्व निर्देशो पर कर्मचारियों को आश्चर्य 

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चुनावी कार्यों पर ये कैसे आदेश है। जिस पर कर्मचारी वर्ग हैरान है। जानकारी के मुताबिक उप मंडल अधिकारी शिलाई द्वारा विधानसभा चुनाव क्षेत्र शिलाई के सभी आहरण एवं वितरण अधिकारियो को अपने कार्यालय से संबंधित अधिकारियों तथा कर्मचारियों के चुनाव कार्य हेतु की जा रही नियुक्ति के आदेश एसडीएम कार्यालय शिलाई तथा कफोटा से प्राप्त करने के निर्देश दिए गए  है। इस अभूतपूर्व निर्देश से कर्मचारी वर्ग हैरान है और उनमें  इसे लेकर गुपचुप चर्चा भी शुरू हो गई है।

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अब इस पर प्रश्न पैदा होता है कि जिन आदेशों को पूर्व में तथा वर्तमान मे अन्य सभी विधानसभा क्षेत्रों में संदेशवाहक अथवा ईमेल के माध्यम से प्रेषित किया जा रहा है तो केवल शिलाई मे ऐसा क्यो ? जिन आदेशों पर कर्मचारी वर्ग भी हैरान है। इस पर कर्मचारियों का कहना है कि

 

यह अभूतपूर्व आदेश ना तो तार्किक है ओर न ही व्यवहारिक ।आज जब सभी विभागों की एवं कर्मचारियों की ईमेल तथा व्हाट्सएप नंबर चुनाव आयोग द्वारा पहले ही संबंधित अधिकारियों कै माध्यम से एकत्रित कर लिय गय है तो इन परिस्थितियों में विभाग के उच्च अधिकारी को केवल आदेश प्राप्त करने के लिए एसडीएम कार्यालय बुलाया जाना किसी भी प्रकार से उचित नही लगता।

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यद्यपि चुनाव आयोग ने स्पष्ट रूप से संपूर्ण कार्यक्रम घोषित किया है जिसकी सूचना मुख्य चुनाव अधिकारी हिमाचल प्रदेश ने सभी जिला चुनाव अधिकारियों को प्रेषित किया है जिसमें कर्मचारियों की नियुक्ति के आदेश 18 अक्टूबर से 20 अक्टूबर के मध्य प्रेषित कीय जाने है परंतु रिटर्निंग अधिकारी शिलाई द्वारा आदेश प्रेषित नहीं किए जा रहे हैं बल्कि

डीडीयो को आदेश उनके कार्यालय से लेने के लिए 21 अक्टूबर को बुलाया गया है। अत आश्चर्य होना स्वाभाविक है कि जिन आदेश को एक संदेशवाहक के माध्यम से बहुत सरलता से प्रेषित किया जा सकता था उन आदेशों के लिए सभी विभागों के कार्य को बाधित करते हुए डीडियो को बुलाया जाना अजीब कार्यप्रणाली को दिखा रहा है।

 

 

चुनाव आचार संहिता के मध्य कर्मचारियों की मजबूरी है कि वह खुले तौर पर  विरोध व अपनी आपत्ति दर्ज नही कर सकते हैं जबकि यह आदेश किसी को भी रास नही आ रहे है।

Deepika Sharma

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