जिला परिषद कैडर के अधीन कार्यरत करीब 4700 अधिकारी कर्मचारी पिछले 24 वर्षों से विभाग में विलय करने की उठा रहे मांग
जिला परिषद् अधिकारी व कर्मचारी संगठन जिला शिमला का प्रतिनिधि मण्डल जिला अध्यक्ष हेमन्त घई की अध्यक्षता में अतिरिक्त उपायुक्त शिमला से मिला। जिसमें जिला परिषद् कॉडर में कार्यरत समस्त अधिकारी / कर्मचारियों को पंचायती राज एवम् ग्रामीण विकास विभाग में विलय हेतु अतिरिक्त उपायुक्त के माध्यम से निदेशक पंचायती राज एवम् ग्रामीण विकास विभाग को एक मांग हेतु ज्ञापन सौंपा गया।
संघ ने मांग की है कि जिला परिषद कैडर के अधीन कार्यरत करीब 4700 अधिकारी कर्मचारी पिछले 24 वर्षों से विभाग में विलय की मांग कर रहे है। इस कैडर के अधीन पंचायत सचिव, तकनीकी सहायक, कनिष्ट अभियंता, सहायक अभियंता, अधिशाषी अभियंता, लेखापाल कर्मचारी आते है। बहुत लम्बे अन्तराल के बाद नियमितीकरण होने पर भी जिला परिषद कैडर के कर्मचारियों को अन्य विभागों की तरह स्थाई सरकारी कर्मचारियों की तर्ज़ पर सुविधाएं व वित्तीय लाभ नहीं दिए जा रहे है। जबकि जिला परिषद कैडर में सभी कर्मचारी अधिकारी पंचायती राज व ग्रामीण विकास विभाग का कार्य कर रहे है। हाल ही में हिमाचल प्रदेश सरकार के वित विभाग द्वारा जिला परिषद कर्मचारियों को छटे वेतन आयोग के वित्तीय लाभ देने से इसलिए इन्कार कर दिया गया कि जिला परिषद कैडर में कार्यरत् अधिकारी / कर्मचारी सरकारी कर्मचारी की श्रेणी में नहीं आते है। जबकि जिला परिषद कर्मचारी/अधिकारियों का वेतन हिमाचल प्रदेश सरकार की ग्रांट इन एड से ही जारी किया जाता है और हम पर केन्द्रीय नागरिक सेवाएं ( वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियमावली 1965 के नियम लागू होते हैं, जो कि सरकारी कर्मचारियों के नियम हैं लेकिन जब जिला परिषद् के कर्मचारियों को वित्तीय लाभ देने की बात आती है तो उन्हें विभाग द्वारा सरकारी कर्मचारी ही नहीं माना जाता। इतनी लम्बी सेवाओं के बाबजूद भी पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास जैसे महत्वपूर्ण विभाग का कार्य बखूबी निभाने के उपरांत भी यदि हमे सरकारी कर्मचारी की श्रेणी में नहीं लिया जाता तो यह हमारे लिए बहुत ही दुःखद विषय है।
संघ ने मांग की है कि जिला परिषद कैडर में कार्यरत अधिकारी कर्मचारीयो को पंचायती राज अथवा ग्रामीण विकास विभाग में नियुक्ति की दिनांक से विलय किया जाये क्योंकि दिनांक 15-06-1984 की अधिसूचना No-Pch-HB(2) 1/84 दिनांक 01/06/1984 से पंचायत समिति के तहत काम कर रहे पंचायत सचिवों को भी ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग में नियुक्ति की दिनांक से विलय किया गया था। इसी अधिसूचना के तर्ज पर समस्त जिला परिषद कैडर में कार्यरत अधिकारी / कर्मचारीयो को पूर्व की समस्त सेवा अवधि व वरिष्ठता को यथावत रखते हुए पंचायती राज अथवा ग्रामीण विकास विभाग में नियुक्ति की दिनांक से विलय करने की अनुकम्पा करे।

