15 मई 2003 या उससे पूर्व विज्ञापित पदों पर भर्ती कर्मचारियों को OPS का विकल्प देना ऐतिहासिक निर्णय – प्रदीप ठाकुर
शिमला, 10 जुलाई।
नई पेंशन स्कीम कर्मचारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष श्री प्रदीप ठाकुर एवं महासचिव श्री भरत शर्मा ने हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा 9 जुलाई 2026 को जारी कार्यालय ज्ञापन का स्वागत करते हुए इसे वर्षों से प्रभावित कर्मचारियों के लिए न्याय की दिशा में एक महत्वपूर्ण एवं ऐतिहासिक निर्णय बताया। वित्त विभाग कार्यालय ज्ञापन के अनुसार, जिन कर्मचारियों की भर्ती 15 मई 2003 या उससे पहले विज्ञापित/अधिसूचित पदों अथवा रिक्तियों के विरुद्ध हुई थी, उन्हें CCS (Pension) Rules, 1972 (OPS) के अंतर्गत आने के लिए एकमुश्त विकल्प प्रदान किया गया है।
प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप ठाकुर ने कहा कि महासंघ लंबे समय से इस विषय को सरकार के समक्ष लगातार उठाता रहा है। अब सरकार द्वारा पात्र कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना के अंतर्गत आने का अवसर देना उनके साथ हुए लंबे समय के अन्याय को दूर करने की दिशा में एक सकारात्मक कदम है।
महासचिव भरत शर्मा ने कहा कि यह निर्णय उन सभी कर्मचारियों के संघर्ष की जीत है, जिन्होंने वर्षों तक अपने अधिकारों के लिए आवाज़ उठाई। उन्होंने सभी पात्र कर्मचारियों से आग्रह किया कि वे सरकार द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर अपना विकल्प अवश्य भरें, ताकि उन्हें इस निर्णय का पूरा लाभ मिल सके।
प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप ठाकुर ने मुख्यमंत्री श्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू, वित्त विभाग तथा प्रदेश सरकार का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि कर्मचारियों से जुड़े लंबित मुद्दों के समाधान के लिए सरकार इसी प्रकार सकारात्मक निर्णय लेती रहे। उन्होंने यह भी कहा कि नई पेंशन स्कीम कर्मचारी महासंघ भविष्य में भी कर्मचारियों के हितों एवं अधिकारों की रक्षा के लिए पूरी मजबूती से कार्य करता रहेगा।
उन्होंने सभी लाभान्वित कर्मचारियों को बधाई दी और अन्य कर्मचारियों के लिए भी प्रयास जारी रखने की बात कही है l
उन्होंने पूरे संगठन के साथियों का भी आभार जताया है जिन्होंने लगातार इस विषय में साथ दिया l


