बड़ी खबर: हाईकोर्ट के आदेश के बाद CBSE सब-कैडर भर्ती को मिली मंजूरी, जॉइनिंग शुरू
CBSE सब-कैडर भर्ती पर हाईकोर्ट के आदेश के बाद नियुक्तियों का रास्ता साफ
शिमला, 17 जून।
हिमाचल प्रदेश शिक्षा विभाग ने CBSE सब-कैडर भर्ती मामले में नया कार्यालय आदेश जारी करते हुए 16 जून को जारी आदेश को वापस ले लिया है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि 15 जून 2026 को जारी नियुक्ति आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे और चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी।
यह निर्णय हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा CWP संख्या 9456/2026, टोविंदर ठाकुर बनाम हिमाचल प्रदेश सरकार एवं अन्य मामले में 17 जून को पारित आदेश के अनुपालन में लिया गया है। शिक्षा विभाग ने सभी उपनिदेशकों तथा संबंधित स्कूल प्रधानाचार्यों को चयनित अभ्यर्थियों की शीघ्र जॉइनिंग सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।
हालांकि विभाग ने स्पष्ट किया है कि नियुक्तियां उच्च न्यायालय के आगामी निर्देशों और पात्रता की पुनः जांच के अधीन रहेंगी। पुनः सत्यापन के दौरान यदि कोई अभ्यर्थी अपात्र पाया जाता है तो उसकी नियुक्ति वापस ले ली जाएगी तथा जॉइनिंग को किसी प्रकार का अधिकार नहीं माना जाएगा।
शिक्षा विभाग के इस आदेश से लंबे समय से नियुक्ति का इंतजार कर रहे चयनित अभ्यर्थियों को बड़ी राहत मिली है और उनकी जॉइनिंग का मार्ग प्रशस्त हो गया है।



