बार काउंसिल चुनाव की स्याही नहीं बनेगी रुकावट, पंचायत चुनाव में भी वोट डाल सकेंगे अधिवक्ता
शिमला। राज्य निर्वाचन आयोग हिमाचल प्रदेश ने स्पष्ट किया है कि हाल ही में बार काउंसिल चुनाव में मतदान कर चुके अधिवक्ताओं को पंचायत चुनाव में मतदान करने से नहीं रोका जाएगा, भले ही उनके बाएं हाथ की तर्जनी उंगली पर अमिट स्याही लगी हो।
राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार आयोग ने सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों, उपमंडल अधिकारियों तथा खंड विकास अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं कि यदि कोई अधिवक्ता हाल ही में बार काउंसिल चुनाव में मतदान कर चुका है और उसकी उंगली पर पहले से अमिट स्याही लगी हुई है, तो उसे मतदान से वंचित न किया जाए।
आयोग ने कहा है कि ऐसे मतदाताओं को मतदान दल के समक्ष अपना अधिवक्ता परिचय पत्र अथवा बार काउंसिल पहचान पत्र प्रस्तुत करना होगा। पहचान सत्यापित होने के बाद उन्हें मतदान की अनुमति दी जाएगी। साथ ही मतदान से पहले उनके दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली पर अमिट स्याही लगाई जाएगी।
निर्वाचन आयोग ने बताया कि यह व्यवस्था चुनाव प्रक्रिया के सुचारू संचालन तथा मतदाताओं की सही पहचान सुनिश्चित करने के उद्देश्य से की गई है।




