बड़ी खबर: हिमाचल में चुनाव के चलते तबादलों पर रोक
State Election Commission Himachal Pradesh ने पंचायत और शहरी निकाय चुनावों को ध्यान में रखते हुए अधिकारियों और कर्मचारियों के तबादलों पर रोक लगा दी है। यह फैसला चुनाव प्रक्रिया को निष्पक्ष और सुचारू रूप से संचालित करने के लिए लिया गया है।
आयोग के अनुसार, Supreme Court of India के निर्देशों के तहत राज्य में पंचायत राज संस्थाओं और शहरी स्थानीय निकायों के चुनाव 31 मई 2026 तक पूरे किए जाने हैं। इसके चलते मतदाता सूची संशोधन सहित कई महत्वपूर्ण चुनावी गतिविधियां जारी हैं।
आदेश में स्पष्ट किया गया है कि चुनाव से जुड़े अधिकारी और कर्मचारी चुनाव प्रक्रिया पूरी होने तक अपने वर्तमान पदों पर बने रहेंगे। यदि किसी अपरिहार्य परिस्थिति में तबादला करना जरूरी हो, तो संबंधित विभाग को पहले आयोग से अनुमति लेनी होगी।
आयोग ने यह भी कहा है कि बिना पूर्व अनुमति के जारी किए गए तबादला आदेश मान्य नहीं होंगे। ऐसे मामलों में अधिकारी को कार्यमुक्त नहीं किया जाएगा, और संबंधित विभाग के प्रमुख को जिम्मेदार ठहराया जाएगा।
यह निर्देश सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों और उपायुक्तों को भेज दिए गए हैं, ताकि चुनाव प्रक्रिया स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से संपन्न हो सके।



