हिमाचल प्रदेश सरकारी कर्मचारियों की भर्ती और सेवा की शर्तें अधिनियम, 2024 पर दोहरी नीति उचित नहीं :- सुरेंद्र पुंडीर

हिमाचल प्रदेश विद्यालय प्रवक्ता संघ राज्य चेयरमैन तथा नई पेंशन योजना कर्मचारी संघ जिला अध्यक्ष सुरेंद्र पुंडीर ने हिमाचल प्रदेश सरकारी कर्मचारियों की भर्ती और सेवा की शर्तें अधिनियम, 2024 पर कुछ विभागों द्वारा अपनाई जा रही दोहरी नीति की कड़ी आलोचना की हैं पुंडीर ने एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा कि माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशों पर शिक्षा विभाग द्वारा अनुबंध सेवा काल को वरिष्टता , वार्षिक वेतन वृद्धि एवं पेंशन हेतु गिने जाने वाले निवेदन को उपरोक्त कर्मचारी सेवा शर्त अधिनियम का हवाला दे कर रद्द किया जा रहा है जबकि दूसरी ओर आंतरिक वरिष्ठता हेतु अनुबंध सेवाकाल के आधार पर प्रवक्ताओं तथा अन्य कर्मचारियों की वरिष्ठता सूचियों में संशोधन नहीं किया जा रहा हे। इस प्रकार का दोहरा मापदंड न्यायोचित नहीं है संघ जिला अध्यक्ष ने कहा कि इस प्रकार के निर्णय से कर्मचारियों से सम्बन्धित पेंशन के सैकड़ों मामले लटके हुए है तथा कई वर्षों तक अनुबंध पर सेवा करने वाले शिक्षकों तथा अन्य कर्मचारियों को पेंशन से वंचित रहना पड़ रहा है जिसका सबसे अधिक नुकसान तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को हो रहा है सुरेंद्र पुंडीर ने माननीय शिक्षा मंत्री एवं मुख्य मंत्री महोदय से इस विषय में हस्तक्षेप कर संबंधित विभाग को हिमाचल प्रदेश सरकारी कर्मचारियों की भर्ती और सेवा की शर्तें अधिनियम, 2024 के लागू होने से पूर्व के अनुबंध सेवाकाल पर एक समान नीति अपना कर अनुबंध सेवाकाल को संपूर्ण वरिष्ठता, वार्षिक वेतन वृद्धि एवं पेंशन हेतु गिने जाने का निवेदन किया हे ताकि प्रदेश के अधिकतर कर्मचारियों को सरकार के पुरानी पेंशन बहाली के ऐतिहासिक निर्णय का लाभ मिल सके।

