अधिसूचना के रद्द करने का आग्रह होगा CM से
वित्त विभाग की अधिसूचना संख्या Fin(PR)B(7)-1/2021-loose दिनांक 06 सितम्बर, 2025 पर गहरी आपत्ति दर्ज की गई।

आज दिनांक 07-09-2025 को हिमाचल प्रदेश अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ की राज्य कार्यकारिणी की बैठक अध्यक्ष प्रदीप ठाकुर की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। बैठक में वित्त विभाग की अधिसूचना संख्या Fin(PR)B(7)-1/2021-loose दिनांक 06 सितम्बर, 2025 पर गहरी आपत्ति दर्ज की गई।
बैठक में सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि सोमवार को महासंघ का शिष्टमंडल माननीय मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव व वित्त सचिव से भेंट कर इस अधिसूचना को रद्द करने का आग्रह करेगा।
अध्यक्ष ठाकुर ने स्पष्ट किया कि उक्त अधिसूचना के माध्यम से हिमाचल प्रदेश सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियम, 2022 की नियम 7(ए) को 03 जनवरी, 2022 से प्रभावी रूप से हटा दिया गया है। इस निर्णय से प्रदेश के हजारों कर्मचारियों को मासिक औसतन ₹15,000–20,000 का सीधा वित्तीय नुकसान होगा। साथ ही, 06 सितम्बर, 2022 को जारी आदेश, जिसके अंतर्गत वर्ष 2022 से पूर्व नियुक्त 89 श्रेणी के कर्मचारियों को 02 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर नियमित वेतनमान प्रदान किया गया था, उसे भी समाप्त कर दिया गया है।
महासंघ के महासचिव श्री भरत शर्मा ने कहा कि यह अधिसूचना न केवल कर्मचारियों के साथ अन्याय है बल्कि इससे उनका मनोबल भी गिरेगा, असंतोष फैलेगा तथा कार्यकुशलता प्रभावित होगी। यद्यपि अधिसूचना में पूर्व में किए गए भुगतान की वसूली न करने का उल्लेख है, किंतु भविष्य का आर्थिक नुकसान कर्मचारियों को गंभीर संकट में डाल देगा।
अध्यक्ष श्री प्रदीप ठाकुर ने कहा कि महासंघ कर्मचारियों का हक हर हाल में दिलवाएगा और सरकार से इस अधिसूचना को तत्काल प्रभाव से रद्द करने की मांग करेगा।
बैठक में वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्री सौरभ वैद, मुख्य सलाहकार शमशेर ठाकुर, कार्यालय सचिव देव नेगी,कुशाल शर्मा मुख्य प्रवक्ता, जिला मंडी अध्यक्ष लेख राज, जिला सिरमौर अध्यक्ष राम चंदर, जिला शिमला अध्यक्ष भरत शर्मा, जिला सोलन अध्यक्ष मनदीप, विजय ठाकुर, नारायण सिंह हिमराल, उपाध्यक्ष सुनील तोमर, राजनीश ठाकुर, पूजा सेन, अमर सिंह, विनोद नेगी,मोहन राठौड़ सहित अनेक पदाधिकारी एवं सदस्य उपस्थित रहे।



