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कार्रवाई : ग्राम पंचायत पेखा के प्रधान को पद से हटाया

छह साल के लिए नहीं लड़ सकेंगी चुनाव*
*परिवार पर सरकारी भूमि पर अतिक्रमण के चलते हुई थी याचिका*
उपायुक्त अनुपम कश्यप ने हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 के तहत धारा 146(1) (2) और 122 (1) (सी) में निहित शक्तियों का निर्वहन करते हुए जिला शिमला के तहसील चिढ़़गांव की ग्राम पंचायत पेखा की प्रधान  को पद से हटा दिया है। इसके साथ ही छह साल के पंचायत के पदाधिकारी चुने जाने के लिए अयोग्य ठहराया गया है। इसके साथ निर्देष दिए गए है कि शर्मीला देवी ग्राम पंचायत पेखा का कैश, रिकार्ड, स्टॉक, स्टांप और अन्य संबधित दस्तावेज पंचायत सचिव पेखा के पास तत्काल प्रभाव से जमा करवाए।
याचिकाकर्ता जय प्यारी पत्नी हरी लाल गांव एवं डाकघर पेखा तहसील चिढ़गांव जिला शिमला ने हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 162,163,164 और 175 के तहत प्रधान पद पर पंचायत शर्मीला देवी को अयोग्य करने की याचिका की। उप मंडलाधिकारी कार्यालय रोहड़ू में याचिका को 21 जून 2022 को स्वीकार कर लिया गया। याचिकाकर्ता ने आरोप लगाए कि शर्मीला देवी के ससुर केवल राम के परिवार ने खसरा नंबर 621 जोकि सरकारी भूमि है। उस पर अतिक्रमण किया हुआ है। उपमंडलाधिकारी रोहड़ू ने शर्मीला देवी के चुनाव को खारिज करने का फैसला दिया। इसी फैसले के विरोध मंे शर्मीला देवी ने याचिका दायर की । उपायुक्त ने याचिका को खारिज करते हुए उपमंडलाधिकारी के फैसले का सही ठहराते हुए प्रधान पद से हटाने और छह साल के लिए पंचायत पदाधिकारी के तौर पर चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य करार देने का फैसला दिया।
Deepika Sharma

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