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हिमाचल में ओवरलोडिंग एवं सड़क सुरक्षा उल्लंघन पर कड़ी नज़र

ओवरलोडिंग एवं सड़क सुरक्षा उल्लंघन के विरुद्ध 15 दिवसीय विशेष अभियान का आग़ाज़

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ओवरलोडिंग एवं सड़क सुरक्षा उल्लंघन के विरुद्ध 15 दिवसीय विशेष अभियान का शुभारंभ हुआ

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डॉ. अतुल वर्मा, आईपीएस, पुलिस महानिदेशक, हिमाचल प्रदेश, की अध्यक्षता में सड़क सुरक्षा मुद्दों पर आयोजित मासिक बैठक के बाद, 18 नवम्बर से 2 दिसम्बर 2024 तक पूरे राज्य में 15 दिवसीय विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए गए हैं। इस अभियान का उद्देश्य ओवरलोडिंग, वाहनों से बाहर निकली सामग्री, और मालवाहक वाहनों में अवैध रूप से यात्रियों के परिवहन पर अंकुश लगाना है।

अभियान के उद्देश्य

1. सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देना: ओवरलोडिंग और खतरनाक तरीके से माल की ढुलाई को रोकना।

2. सड़क अवसंरचना की सुरक्षा: ओवरलोड वाहनों से सड़कों को होने वाले नुकसान को कम करना।

3. दुर्घटनाओं की रोकथाम: सड़क सुरक्षा कानूनों का अनुपालन सुनिश्चित कर सड़क दुर्घटनाओं को कम करना।
लक्षित उल्लंघन

वाणिज्यिक वाहनों में ओवरलोडिंग।

वाहनों से बाहर निकली सामग्री।

यात्री वाहनों में यात्रियों की ओवरलोडिंग।

मालवाहक वाहनों में यात्रियों का अवैध परिवहन।

लागू कानूनी प्रावधान

1. धारा 194(1)(ए), मोटर वाहन अधिनियम, 1988: माल की ओवरलोडिंग पर ₹20,000 का जुर्माना और प्रत्येक अतिरिक्त टन के लिए ₹2,000 अतिरिक्त जुर्माना।

2. धारा 113, मोटर वाहन अधिनियम: वजन सीमा से अधिक वाहनों के संचालन पर रोक।

3. धारा 190(2), मोटर वाहन अधिनियम: ओवरलोडिंग के लिए जुर्माना।

4. धारा 125, मोटर वाहन अधिनियम: माल की सुरक्षित लोडिंग सुनिश्चित करना।

5. नियम 93, केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989: वाहन की सीमा से आगे माल ले जाने पर प्रतिबंध।

6. भारतीय दंड संहिता के प्रासंगिक प्रावधान: खतरनाक और लापरवाह वाहन संचालन से संबंधित।

 

कार्यान्वयन और निगरानी

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सभी जिला पुलिस अधीक्षकों और राजकीय रेलवे पुलिस को निर्देश दिया गया है:

अभियान को लागू करने के लिए ठोस रणनीति बनाएं।

नियमित क्षेत्र दौरे कर उल्लंघनकर्ताओं पर कार्रवाई करें।

प्रतिदिन प्रातः 10 बजे तक टीटीआर मुख्यालय को अनुपालन रिपोर्ट भेजें।

 

जन जागरूकता अभियान

इस विशेष अभियान के माध्यम से, पुलिस विभाग सड़क सुरक्षा और सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करने की प्रतिबद्धता दोहराता है। नागरिकों और वाहन चालकों से आग्रह है कि वे सड़क सुरक्षा मानकों का पालन करें और सुरक्षित यात्रा के लिए पुलिस के प्रयासों में सहयोग करें।

नरवीर सिंह राठौर
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक
यातायात, पर्यटक और रेलवे
हिमाचल प्रदेश

विशेष अभियान के मुख्य बिंदु

1/ 🚨 हिमाचल प्रदेश पुलिस ने 18 नवंबर से 2 दिसंबर 2024 तक सड़क सुरक्षा पर 15-दिवसीय विशेष अभियान शुरू किया है। मुख्य लक्ष्य: ओवरलोडिंग, असुरक्षित माल परिवहन और माल वाहनों में HB अवैध यात्री परिवहन को रोकना। आइए मिलकर हमारी सड़कों को सुरक्षित बनाएं! #RoadSafety #HimachalPolice

2/ 🎯 अभियान के उद्देश्य:

सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देना

ओवरलोड वाहनों से बुनियादी ढांचे की सुरक्षा

यातायात नियमों का पालन सुनिश्चित कर दुर्घटनाओं को रोकना
सड़क हादसों से मुक्त समाज के लिए हमारा साथ दें! #StaySafe #RoadSafety

3/ 🛑 लक्षित उल्लंघन:

व्यावसायिक वाहनों में ओवरलोडिंग

वाहनों से बाहर निकली सामग्री

यात्रियों की ओवरलोडिंग

माल वाहनों में अवैध यात्री परिवहन
असुरक्षित प्रथाओं को ना कहें! #TrafficRules #DriveResponsibly

4/ 💡 क्या आप जानते हैं?
ओवरलोडिंग पर मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के तहत ₹20,000 का जुर्माना और प्रति अतिरिक्त टन ₹2,000 जुर्माना लगता है। नियमों का पालन करें और हमारी सड़कों की रक्षा करें! #SafeTravel #HimachalTraffic

5/ 👮 हिमाचल पुलिस कार्य योजना:

जिला पुलिस नियमित निरीक्षण करेगी

टीटीआर मुख्यालय को दैनिक अनुपालन रिपोर्ट

उल्लंघनकर्ताओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई
आइए मिलकर सुरक्षा को प्राथमिकता दें! #RoadSafetyCampaign #Himachal

6/ 📢 नागरिकों से अपील:
सुरक्षित सड़कों के लिए हाथ मिलाएं! यातायात नियमों का पालन करें, ओवरलोडिंग से बचें और इस अभियान का समर्थन करें। जिम्मेदार व्यवहार से सुरक्षित यात्रा की शुरुआत होती है। #RoadSafetyAwareness #DriveSafe

Deepika Sharma

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