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आदर्श आचार संहिता के सम्बन्ध में निर्वाचन विभाग द्वारा की जा रही ये कार्यवाही

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मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनीष गर्ग ने आज यहां कहा कि चुनाव आयोग ने आदर्श आचार संहिता के दिशानिर्देशों के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए व्यापक व्यवस्था की है। उन्होंने कहा कि आचार संहिता के किसी भी प्रकार के उल्लंघन के लिए सख्त पग उठाए जाएंगे। उन्होंने बताया कि चुनावों की घोषणा होने के 72 घण्टों के भीतर सार्वजनिक संपत्तियों और सार्वजनिक स्थलों के दुरुपयोग के दृष्टिगत दिनांक 19.03.2024 तक भारत निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशानुसार

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प्रदेश के समस्त जिलों में 51302 होर्डिंग, पोस्टर, बैनर और झंडों तथा दीवार पर बनाए गए विज्ञापनों को हटा दिया गया है। इनको सरकारी भवनों, सार्वजनिक स्थलों तथा बिना स्वीकृति के निजी सम्पति से हटाया गया है।

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जिलावार विवरण देते हुए श्री गर्ग ने बताया कि चम्बा में 2135, कांगड़ा में 11235, लाहौल-स्थिति में 313, कुल्लू में 1849, मण्डी में 7274, हमीरपुर में 5231, ऊना में 6081, बिलासपुर में 3167, सोलन में 6116, सिरमौर में 2634, शिमला में 4519 तथा किन्नौर जिले में 748 होर्डिंग, पोस्टर, बैनर, झंडे तथा दीवारों के विज्ञापनों आदि को हटाये गये हैं।

उन्होंने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निर्देशों की अनुपालना में निर्वाचन विभाग ने चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के 72 घंटों के भीतर ही आदर्श आचार संहिता को लागू करने के लिए त्वरित एवं कड़ी कार्रवाई की है तथा और अधिक सतर्कता बरतने हेतु मानक संचालन प्रक्रियाओं का अनुपालन करने के लिए प्रभावी पग उठाए जा रहे हैं

Deepika Sharma

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