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असर संपादकीय: ये हैं बजट के पिटारे में….

बजट विश्लेषण पर वरिष्ठ वित्तीय सलाहकार सुनील डोगरा की कलम से...

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वित्त मंत्री ने ये सीतारमन ने अपने भाषण में बजट 2023-24 के लिए करदाताओं के लिए लिए कुछ बदलाव निर्देशित किए हैं, बजट विश्लेषण पर वरिष्ठ वित्तीय सलाहकार सुनील डोगरा ने बताया की नई कर व्यवस्था में 7 लाख तक की आए पर इनकम टैक्स मैं छूट की घोषणा की गई है जिसका मतलब अगर किसी की सालाना आय 7 लाख तक है तो उनको टैक्स नहीं देना है परंतु उससे ऊपर अगर इनकम है तो नए टैक्स स्लैबों के हिसाब से अपना टैक्स कैलकुलेट करना होगा। उन्होंने बताया नए टैक्स स्लैब के अनुसार 0-3 लाख तक शून्य,3-6 लाख तक 5%,6-9 लाख तक 10%, 9-12 लाख तक 15%, 12-15 लाख 20% और 15 लाख से ऊपर 30% मान्य होगा।

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उन्होंने बताया की हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल के लिए काफी राहत दी गई है जिसके तहत पहले 5 करोड़ से ऊपर सालाना इनकम पर उच्च टैक्स स्लैब के अनुसार 37 परसेंट सरचार्ज लगता था वो अब 25 परसेंट किया गया है, जिससे उनकी उच्चतम प्रभावी कर की दर 42.7 प्रतिशत से घट कर 39 प्रतिशत हो जायेगी। इसके अलावा स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड्स पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

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सुनील डोगरा ने बताया की महिलाओं के लिए आंशिक निकासी विकल्प के साथ 7.5 प्रतिशत ब्याज दर पर दो साल के लिए नई बचत योजना का सुभारंभ भी काबिले तारीफ है, जिससे महिलाएं पैसा बचा कर पारिवारिक बचत के लिए प्रेरित होंगी। वहीं वरिष्ठ नागरिकों के लिए बचत के लिए अधिकतम जमा सीमा 15 लाख से 30 लाख तक की गई है जो उनके वृद्धावस्था के लिए महत्वपूर्ण साबित होगी।

सुनील डोगरा ने बताया मासिक आय योजना (एमआईएस) में निवेश की सीमा भी 4.5 लाख रुपये से बढ़ाकर 9 लाख रुपये कर दी गई है। संयुक्त खातों के लिए सीमा 9 लाख रुपये से बढ़ाकर 15 लाख रुपये कर दी गई है। उन्होंने बताया नए स्टार्ट अप्स के लिए पहले से निर्धारित टैक्स छूट को भी 7 साल से बढ़ा कर 10 साल किया गया है जिससे उन्होंने अपने व्यवसाय को और सुदृढ़ करने में मदद मिलेगी।

Deepika Sharma

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