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चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी अब इस उम्र में होंगे सेवानिवृत

प्रदेश हाईकोर्ट ने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की सेवानिवृत्त आयु के संबंध में महत्वपूर्ण व्यवस्था देते हुए स्पष्ट किया है कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी जो 10 मई, 2001 से पहले सरकारी सेवाओं में लगे थे वे 60 वर्ष की आयु पूरी करने पर ही सेवानिवृत्त होंगे।
वे कर्मचारी चाहे उक्त तिथि से पहले नियमित हुए थे अथवा अस्थायी रूप से लगे थे, फिर भी वे 60 वर्ष की आयु पर ही रिटायर किए जाएंगे। कोर्ट ने यह व्यवस्था देते हुए यह भी स्पष्ट किया कि यदि कोई भी ऐसा कर्मचारी 58 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त किया गया हो तो उसे भी 60 वर्ष की आयु का सेवानिवृत्त समझा जाए और इस दौरान का वेतन छोड़ कर उन्हें सभी लाभ पैंशन के रूप में दिए जाएं। कोर्ट ने कहा कि चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी एक समरूप वर्ग होने के कारण उनके बीच सेवानिवृत्ति की आयु को लेकर कोई भेदभाव नहीं हो सकता।

