बड़ी खबर: अब नर्सरी से पहली तक दाखिले के लिए नया नियम,
30 सितंबर तक उम्र पूरी तो मिलेगा प्रवेश

हिमाचल प्रदेश सरकार के शिक्षा विभाग ने नर्सरी से पहली कक्षा तक प्रवेश के लिए आयु सीमा को लेकर महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण जारी किया है। नए निर्देशों के अनुसार यदि बच्चा शैक्षणिक सत्र के दौरान 30 सितंबर तक निर्धारित आयु पूरी कर लेता है, तो उसे संबंधित कक्षा में प्रवेश देने से स्कूल मना नहीं कर सकेंगे।
सरकार द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि कई स्कूलों, अभिभावकों और अधिकारियों की ओर से आयु सीमा को लेकर सवाल उठाए जा रहे थे, जिसके बाद मामले की समीक्षा कर स्पष्ट निर्देश जारी किए गए हैं।
निर्देशों के अनुसार यदि बच्चा 30 सितंबर तक निर्धारित आयु पूरी करता है तो उसी सत्र से उसे नर्सरी, बालवाटिका या पहली कक्षा में प्रवेश मिल सकेगा। साथ ही जिन बच्चों का पहले से प्री-प्राइमरी कक्षाओं में दाखिला है और वे नई आयु सीमा पूरी करते हैं, उन्हें अगली कक्षा में प्रवेश देने की अनुमति होगी।
सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि यह नियम प्रदेश के सभी सरकारी और निजी स्कूलों पर समान रूप से लागू होगा। किसी भी स्कूल द्वारा नियमों का उल्लंघन करने पर अभिभावक संबंधित जिला उपनिदेशक प्रारंभिक शिक्षा के पास शिकायत कर सकेंगे और उनका फैसला अंतिम माना जाएगा।
शिक्षा विभाग ने सभी स्कूलों को निर्देश दिए हैं कि नए नियमों का सख्ती से पालन सुनिश्चित किया जाए।


